राजस्थान सरकार ने पंचायतीराज विभाग को हस्तांतरित विभागों के कर्मचारियों के स्थानांतरण में बड़ी राहत दी है। प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने तीन सदस्यीय मंत्रिमंडलीय उपसमिति की सिफारिश पर पंचायतीराज विभाग को हस्तांतरित विभागों के कर्मचारियों के स्थानांतरण में राहत दी है। राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में शनिवार को जारी नए निर्देशों के अनुसार इन कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए उनके पैतृक विभाग को पंचायतीराज विभाग से सहमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। नए निर्देश जारी होेने से प्रदेश में हजारों की संख्या में हस्तांतरित विभागों के कर्मचारियों का स्थानांतरण हो सकेगा।
स्थानांतरण एवं पदस्थापन निर्देश 12 मार्च से दी गई छूट की अवधि तक रहेंगे जारी
राज्य सरकार की ओर से शनिवार को जारी नए निर्देशों के अनुसार स्थानांतरण एवं पदस्थापन के लिए निर्देश 12 मार्च, 2018 से दी गई छूट की अवधि तक जारी रहेंगे। सरकार द्वारा जारी नए निर्देशों के अनुसार इन कर्मचारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन के लिए पंचायत समिति एवं जिला परिषद को पैतृक विभाग की स्वीकृति लेनी होगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने संबंधित विभागों द्वारा पूर्व में जारी किए जा चुके तबादला आदेशों के लिए भी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की है। नए निर्देश जारी होने से हस्तांतरित विभागों के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है।
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