प्रदेश में नाकाबंदी तोड़कर भागने वाले वाहन चालकों की अब खैर नहीं होगी। राजस्थान पुलिस ने ऐसे वाहनों पर कड़ी कार्रवाई करने का मन बना लिया है। अब ऐसा करने पर पुलिस वाहन पर फायरिंग कर सकेगी। लेकिन गोली वाहन के रेडिएटर या टायर पर चलाई जाएगी। दरअसल, पुलिस मुख्यालय ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि नाकाबंदी या रात्रि गश्त के दौरान पुलिसकर्मी अपने साथ एके-47, इंसास जैसे ऑटोमेटिक हथियार जरूर रखें। अगर वे रात्रि गश्त में बिना हथियार के पाए गए तो कार्रवाई की जाएगी। बता दें, पुलिस ने यह आदेश सीकर में बदमाशों की फायरिंग में निरीक्षक मुकेश कानूनगो और कांस्टेबल रामप्रताप की मौत की घटना के बाद जारी किए हैं।
अब तक पुलिसकर्मी नाकाबंदी व गश्त के दौरान साथ में हथियार लेकर नहीं निकलते थे
पुलिस मुख्यालय ने माना है कि पुलिसकर्मी और थाना प्रभारी नाकाबंदी व गश्त के दौरान साथ में हथियार लेकर नहीं निकलते। ऐसे में अपराधियों से सामना होने पर पुलिसकर्मियों को जान से हाथ धोना पड़ता है। मुख्यालय ने ये भी माना है कि अधिकतर डिप्टी एसपी और थाना प्रभारी गश्त व जांच के दौरान बिना हथियार निकल जाते हैं, जबकि वर्दी के साथ हथियार रखने के नियम हैं। अब सर्किल में तैनात डिप्टी एसपी और थाना प्रभारी को हथियार रखना होगा। गौरतलब है कि प्रदेश में 13 दिन पहले सीकर में बदमाशों ने एसएचओ मुकेश कानूनगो और कांस्टेबल रामप्रताप की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पिछले दस साल में प्रदेश में बदमाशों का सामना करने के दौरान 19 पुलिसकर्मियों की हत्या हो चुकी है। शेखावाटी क्षेत्र में सबसे ज्यादा पुलिसकर्मियों की मौत हुई है।
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एसयूवी वाहन होंगे पुलिस के टारगेट पर
पुलिस मुख्यालय ने सभी एसपी को निर्देश दिए है कि नाकाबंदी के दौरान प्रत्येक एसयूवी वाहन को रोककर उनकी तलाशी ली जाए। अगर ऐसे वाहनों के आगे-पीछे बंपर लगे हैं तो कार्रवाई की जाए। विशिष्ट डीजी एनआरके रेड्डी ने सभी रेंज आईजी और रेंज प्रभारी एडीजी को अपने क्षेत्र में दौरे पर जाने और मीटिंग में आदेशों की पालना कराने के लिए निर्देशित कर दिया है।