जयपुर। राजस्थान में पंचायतीराज आम चुनाव 2020 के प्रथम चरण के लिए बुधवार से पंच और सरपंच पद के लिए नामांकन भरे जाएंगे। 3 हजार 847 ग्राम पंचायतों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग के अनुसार 9 जनवरी को नामांकन-पत्रों की जांच होगी और उसी दिन शाम तक नामांकन-पत्र वापस लिए जा सकेंगे। पूरी तरह स्थानीय स्तर का चुनाव होने के कारण अब राजस्थान के गांवों में अब एक फरवरी तक चुनाव की रौनक रहने वाली है। नामांकन दाखिल करने के साथ ही प्रचार का काम शुरू हो जाएगा और इस बार चूंकि प्रचार के लिए समय ज्यादा मिलेगा, इसलिए रौनक भी पूरी रहने वाली है। निर्वाचन आयोग ने सरपंच के लिए 50 हजार रुपये की खर्च सीमा तय की है, वही पंच के पद के लिए चुनाव खर्च की कोई सीमा नहीं है।

पहली बार ईवीएम से होगा सरपंचों का चुनाव
राजस्थन में पहली बार सरपंच पद के लिए ईवीएम से चुनाव कराया जाएगा। प्रदेश में 11 हजार 123 ग्राम पंचायतों के पंचो और सरपंचों का चुनाव होना है, जो चार चरणों में कराया जाएगा। यही कारण है कि इस बार नामांकन के बाद मतदान के लिए आठ से दस दिन का समय लिया जा रहा है। इसमें से पहले चरण 3847 पंचायतों के पंच और सरपंच चुनाव के लिए लोकसूचना मंगलवार को जारी कर दी गई है। अब बुधवार को सुबह दस से शाम 4.30 बजे तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे।

पहले चरण का चुनाव 17 को
प्रथम चरण के मतदान 17 जनवरी को होगा। इसके लिए 16 जनवरी को मतदान दल रवाना होंगे। मतदान के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी। मतदान का समय सुबह आठ बजे से लेकर शाम पांच बजे तक निर्धारित है। 18 जनवरी को उपसरपंचों का चुनाव होगा।

चार चरणों में होंगे पंचायत चुनाव
राजस्थान में पहली बार चार चरणों में पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं। इसके तहत पहले चरण के लिए 17 जनवरी तो दूसरे चरण के लिए 22 जनवरी को मतदान होगा। तीसरे चरण के लिए 29 जनवरी और चौथे चरण के लिए एक फरवरी को मतदान होगा। वहीं पंचायत समितियों और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव ग्राम पंचायत चुनाव के बाद में कराए जाएंगे।

खुले में शौच नहीं जाने का देना होगा शपथ पत्र
राजस्थान में पिछली बार पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता लागू की गई थी। इस अनिवार्यता को मौजूदा सरकार ने हटा दिया है। लेकिन इस बार सभी प्रत्याशियों को यह शपथ पत्र जरूर देना होगा कि उनके घर में पक्का शौचालय बना हुआ है। वे स्वयं तथा उनके परिवार का कोई सदस्य खुले में शौच नहीं जाता है। इसके साथ ही संतान और संपत्ति के संबंध में सभी सूचनाएं और विचाराधीन आपराधिक मामलों और आपराधिक प्रकरणों में दोषसिद्धि से संबंधित जानकारियां भी देनी है। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए है कि नामांकन-पत्र का कोई भी कॉलम खाली छोड़ने पर नामांकन-पत्र रद्द कर दिया जाएगा।