प्रदेश में राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार अभियान की सफलता के चर्चे हर जिले में नजर आ रहे हैं। यहां की सफलता की कहानियां हर किसी की जुबान पर मौजूद है। ऐसी ही एक कहानी है जयपुर जिले की दूदू तहसील के ग्राम मालेड़ा के निवासी रूपा की, जिनका नाम 40 बाद न्याय आपको द्वार शिविर में सही हुआ है। दूदू तहसील की ग्राम पंचायत नानण में आयोजित के शिविर में यह प्रकरण उपखण्ड अधिकारी एवं कैम्प प्रभारी त्रिलोक चन्द मीना के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
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दरअसल स्थानीय निवासी रूपा पुत्र गुदड़ का नाम राजस्व रिकॉर्ड में करीब 40 वर्ष पहले रूग्धा पुत्र गुदड़ नाम से गलत दर्ज हो गया था। शिविर में मूली देवी पत्नी भैरू ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए बताया कि प्रार्थी के दादा रूपा पुत्र गुदड़ का नाम संवत 2011-2029 में सही रूप से दर्ज था, लेकिन संवत 2028-2030 की जमाबंदी में यह गलत रूप से दर्ज हो गया। इस पर उपखण्ड अधिकारी मीना ने शिविर में मौजूद दूदू के तहसीलदार योगेश सिंह देवल को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत प्रकरण को दर्ज करते हुए हाथोंहाथ समाधान करने के निर्देश दिए।
शिविर में मौके पर ही प्रकरण तैयार कर तथ्यों की जांच की गई। प्रकरण में प्रार्थी का दावा सही पाया गया और उसके बाद चालू जमाबंदी में मौके पर ही दुरूस्ती की कार्यवाही कर डिक्री प्रदान की गई। 40 वर्षों के अन्तराल के बाद रिकॉर्ड में सही नाम दर्ज किये जाने से परिवादी, उसके परिवार के सदस्यों और शिविर में उपस्थित लोगों ने प्रकरण में त्वरित कार्यवाही के लिए राजस्व विभाग की टीम की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे सहित राज्य सरकार का इस महत्वाकांक्षी अभियान के आयोजन के लिए आभार जताया।
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