प्रदेश में बढ़ती युवा बेरोजगारों की भीड़ को नियंत्रण करने के लिए मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने 1 जनवरी, 2017 को एक योजना लॉन्च की है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना। इस योजना का मकसद है युवाओं को रोजगार के लिए आवश्यक कौशल के साथ आत्मनिर्भर बनाना। आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं …
मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना का लक्ष्य
मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना का लक्ष्य युवाओं को रोजगार के लिए आवश्यक कौशल के साथ आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत युवाओं को सरकार द्वारा एक लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाता है और इस पर 4 से 6 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी का लाभ भी प्राप्त होता है।
मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य
युवाओं को रोजगार के लिए आवश्यक कौशल के साथ आत्मनिर्भर बनाना ही इस योजना का पहला उद्देश्य है। योजना को आकर्षक बनाने के लिए ऋण पर 4 से 6 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी दी जाती है। योजना का लाभ आॅफलाइन/आॅनलाइन दोनों तरीकों से उठाया जा सकता है।
मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना पात्रता
- राजस्थान का निवासी होना चाहिए।
- आयु 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
- आय प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र होने चाहिए।
- ऐसे युवा जो कम पैसे के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण पाना चाहते हैं।
आवश्यक दस्तावेज
- राशन कार्ड/आधार कार्ड
- स्थाई पते का प्रुफ
- आय प्रमाणपत्र
- आयु प्रमाणपत्र
- जाति प्रमाणपत्र
- भामाशाह कार्ड
- बैंक खाता डायरी
कैसे करें आवेदन
आवेदन पत्र भरकर स्थानीय श्रम कार्यालय अथवा मंडल सचिव द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी/अन्य विभाग के अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
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