जयपुर। राजस्थान में वैश्विक महामारी कोरोना पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार ने लॉकडाउन 8 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। रविवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में ने 15 दिन लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव दिया था। यानी लॉकडाउन दो सप्ताह का होगा। जिसे CM अशोक गहलोत ने मंजूरी दी। इसके बाद आधिकारिक घोषणा कर दी गई और नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। दो दिन से लॉकडाउन बढ़ाने पर चर्चा चल रही थी। 2 दिन की जगह अब 3 दिन के लिए शनिवार से सोमवार तक कर्फ्यू रहेगा। तीन दिन तक मेडिकल, दूध, फल-सब्जी छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। 30 जून तक शादियों पर रोक बढ़ा दी गई है।

30 जून तक विवाह समारोह स्थगित, बिना मास्क जुर्माना 1000 रुपए
राजस्थान में 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी हो गई है। 24 मई से 8 जून सुबह 5:00 बजे तक त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन रहेगा। विवाह समारोह 30 जून तक स्थगित किये गए हैं। नई गाइडलाइन के अनुसार, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाजार शुक्रवार 28 मई दोपहर 12:00 बजे से मंगलवार 1 जून प्रातः 5:00 बजे तक और शुक्रवार 4 जून दोपहर 12:00 बजे से मंगलवार 8 जून 5:00 बजे तक बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं लगाने की जुर्माना राशि बढ़ा दी गई है। अब ₹500 से बढ़ाकर ₹1000 की गई है।

इन्हें मिलेगी छूट…..
— गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर के पास जाने की छूट होगी, कोविड पेशेंट के अटेंडेंट भी आ-जा सकेंगे।
— रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट तक टिकट दिखाकर आ-जा सकेंगे। इनके लिए टैक्सी को भी अनुमति होगी।
— अंतिम संस्कार में पहले की तरह 20 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं है।
— तैयार खाने की रात 9 बजे तक होम डिलीवरी की जा सकती है।
— बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे।
— ई-कॉमर्स के जरिए जरूरी सामान मंगाया जा सकता है।
— इंदिरा रसोई में खाना बनाने और बांटने का काम रात 9 बजे तक किया जा सकेगा।
— पेट्रोल पंपों से निजी वाहनों के लिए पहले की तरह सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक पेट्रोल और डीजल लिया जा सकता है।
— एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूशन शाम 5 बजे तक पहले की तरह किया जा सकेगा।
— फैक्ट्रियों में चलता रहेगा। पास के जरिए कर्मचारी आ-जा सकेंगे।
— बिल्डिंग मटीरियल की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी, ऑनलाइन ऑर्डर मिलने पर सप्लाई की जा सकेगी।
— शराब की दुकानों के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये सुबह 6 से 11 बजे तक खुली रहेंगी।

इन पर रहेगी पाबंदी….
— मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त सभी प्रकार के निजी एवं सरकारी परिवहन के साधन जैसे- बस, जीप आदि पूरी तरह बंद रहेंगे।
— विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रीतिभोज आदि की अनुमति 30 जून तक नहीं होगी।
— बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टैम्पो, ट्रेक्टर, जीप आदि की अनुमति नहीं होगी।
— राज्य में मेडिकल, अन्य इमरजेंसी एवं अनुमत श्रेणियों को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव, गांव से शहर और एक गांव से दूसरे गांव में सभी प्रकार के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
— राज्य में 24 मई की प्रातः 5 बजे से 8 जून की प्रातः 5 बजे तक त्रि-स्तरीय जन अनुशासन लाॅकडाउन रहेगा।