वाहनों की नम्बर प्लेट पर परिवहन कार्यालय द्वारा आवंटित नम्बरों के अलावा कुछ भी अंकित नहीं होना चाहिए। नियमानुसार न तो नम्बर प्लेट पर किसी व्यक्ति अथवा संगठन आदि का नाम या और कुछ लिखा जा सकता है और न ही किसी रंग की पट्टी का उपयोग किया जा सकता है। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूर्व विधायक अलका सिंह के मूल प्रश्न के जवाब में परिवहन मंत्री यूनुस खान ने यह जवाब दिया है। उन्होंने कहा, ‘यह सही है कि कुछ निजी वाहनों पर राजस्थान सरकार/भारत सरकार की प्लेट या लिखावट होती है। लेकिन वाहन की रजिस्ट्रीकृत प्लेट पर उक्त लिखावट प्रदर्शित कर वाहन संचालन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 39, 41, केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 50 एवं विभागीय आदेश सं 28/98 का उल्लंघन है जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 177 के तहत दण्डनीय है।’
सटीक नियम नहीं, नए जारी होंगे
परिवहन मंत्री ने कहा है कि वाहनों की नम्बर प्लेट पर राजस्थान सरकार, प्रधान, विधायक सांसद या समाज अध्यक्ष समेत कुछ भी लिखने का कानून में प्रावधान नहीं है लेकिन इसे रोकने का भी अभी सटीक प्रावधान नहीं है। इस मामले में केन्द्रीय मोटर वाहन कानून 1988 की धारा 39 के आधार पर जारी वर्ष 1995 के सर्कुलर को संशोधित कर नए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। बता दें कि भारत सरकार द्वारा 1 मई, 2017 से वाहनों पर नीली बत्ती, लाल बत्ती, मल्टीकलर बत्तियों को बंद करने के निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।
2.62 लाख से ज्यादा वाहनों पर हो चुकी है कार्यवाही
यूनुस खान ने कहा कि पुलिस विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार प्राइवेट/निजी वाहनों के विरुद्ध केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 50 व धारा 177 एम.वी.एक्ट के तहत 2,62,192 वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। परन्तु ऐसे चालानों में भारत सरकार/राजस्थान सरकार लिखे होने का अलग से कोई विवरण अंकित नहीं किया जाता है। इसलिए यह उल्लेख नहीं किया जा सकता कि प्रदेश में गत 4 वर्षों में किए गए चालानों में से वाहनों की नम्बर प्लेट पर भारत सरकार/राजस्थान सरकार लिखे होने के कुल कितने चालान किए गए हैं।
नियमों में संशोधन के लिए अन्य राज्यों से मांगे सुझाव
उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर मु्द्दा है और इसके लिए 1988 के केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम में और कैसे संशोधन हो सकता है, इस पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के मंच पर अन्य राज्यों के सुझाव लेकर विचार किया जाएगा। केन्द्र सरकार को सुझाव प्रेषित कर इसके निराकरण के प्रयास भी किए जाएंगे।
संशोधन विधेयक राज्यसभा में लंबित
परिवहन मंत्री ने बताया कि यह विषय केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 से सम्बन्धित है जिसमें संशोधन प्रस्तावित है। यह संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है लेकिन अभी राज्यसभा में लंबित है। इसके पास होने पर राज्य सरकारों को कुछ और अधिकार मिलने पर ऐसे नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्यवाही की जा सकेगी।
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