राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला करते हुए पटवारी भर्ती-2015 की नियुक्ति पर जून में लगाई रोक हटा दी है। इससे प्रदेश में तकरीबन 4400 पटवारियों की नियुक्ति का रास्ता रास्ता साफ हो गया है। न्यायाधीश अशोक गौड़ ने देवेंद्र मेहता व अन्य की याचिकाओं पर यह अंतरिम आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि अंतिम आंसर-की जारी होने के बाद 15 प्रश्नों को हटाया, इनमें से 6 प्रश्नों को गलत हटाया गया था। जानकारी के अनुसार राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने पटवारी भर्ती-2015 की मुख्य परीक्षा के गलत प्रश्नों को विशेषज्ञ कमेटी की सिफारिश पर हटाया था।
इस मामलें पर कोर्ट में सरकारी पक्ष ने बताया कि परीक्षा को लेकर कुल 9379 आपत्तियां आईं थी। इन आपत्तियों पर विचार के लिए बनाई गई कमेटी की सिफारिश पर 15 प्रश्न हटाए गए थे। राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की ओर से अधिवक्ता संदीप तनेजा और राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाअधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कोर्ट से कहा कि बोर्ड का निर्णय मनमाना नहीं है और कोर्ट को परीक्षा से जुड़े मामलों में दखल का सीमित अधिकार ही है। कोर्ट ने इस पर कहा कि स्थगन आदेश जारी रखना न्याय हित में नहीं होगा, और इस मामलें की अंतिम सुनवाई की जाएगी। बता दें कि पटवारी भर्ती-2015 की प्री-परीक्षा में राज्यभर के लगभग 6.50 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे, वहीं मुख्य परीक्षा में 60 हजार से अधिक परीक्षार्थियों ने भाग लिया था।