राजस्थान हाईकोर्ट ने बीते दिन प्रदेश की दो प्रमुख भर्तियों पर रोक लगाने का फैसला सुनाया है। फैसले के अनुसार, राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2016 को लेकर 7 और 8 मार्च को होने वाली काउंसलिंग पर रोक लगा दी है। जस्टिस वीएस सिराधना की अदालत ने प्रार्थी नीलिमा सुमन और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला लिया है। याचिका के अनुसार उन्हें बीए में एडिश्नल अंग्रेजी विषय होने पर बाहर कर दिया था। इस मसले पर याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में चुनौती दी और उनके अधिवक्ता विज्ञान शाह की पैरवी के बाद कोर्ट ने काउंसिलिंग पर रोक लगा दी।
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दूसरी ओर, राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा भर्ती-2016 (आरएएस) की भर्ती प्रक्रिया पर भी रोक लगाई है। जस्टिस वीएस सिराधना की अदालत ने जितेंद्र सिंह राठौड़ एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए हैं। इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने अदालत में तर्क दिया है कि 2012 की भर्ती में डिपार्टमेंट कैंडिडेट के खाली पदों को शामिल नहीं किया गया। जबकि इन्हें आरएएस भर्ती 2016 में शामिल किया जाना था। यह भर्ती नियुक्ति के स्तर पर चल रही थी। दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अधिवक्ता विज्ञान शाह ने मामले में पैरवी करते हुए कार्ट में याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखा।
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