जयपुर। केन्द्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए मोटर व्हीकल एक्ट के बाद कई राज्यों ने इसमें संशोधन किए जाने की बात कही थी जिसमें कांग्रेस व भाजपा शासित राज्य भी शामिल थे। गुजरात के बाद अब राजस्थान की गहलोत सरकार ने नए मोटर व्हीकल एक्ट के आधे से ज्यादा नियमों में संशोधन की तैयारी कर ली है। परिवहन मंत्रालय ने राज्य सरकार के पास नए मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन को लेकर प्रस्ताव भेज दिया है। राज्य में यातायात उल्लंघन के लिए नए नियम आगामी 2-4 दिन में लागू किए जा सकेंगे। गौरतलब है कि हाल ही में केन्द्र सरकार ने नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू कर भारी भरकम जुर्माना राशि घोषित की थी, जिसके बाद से देशभर में इन नियमों के खिलाफ आवाज उठ रही थी। वहीं लोगों की परेशानी को समझते हुए राज्‍य सरकार अपने अधिकार का उपयोग करते हुए जुर्माना राशि में संशोधन करने जा रही है।

राज्य सरकार को भेजे गए प्रस्तावों के अनुसार ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर ये हो सकती है जुर्माना राशि-

1. रेड लाइट तोड़ने पर पहले 1000 और फिर 2000 रुपये के जुर्माने की राशि अब 200 और 500 रुपये होगी।
2. बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5000 रुपये की जगह 1000 रु बाइक और 2500 रु कार के चुकाने होंगे।
3. बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर 2000 व 4000 की जगह अब बाइक के लिए 500 और कार के लिए 1000 रुपये चुकाने होंगे।
4.स्टॉप लाइन क्रॉस करने पर पहले 1000 और फिर 2000 रुपये को कम कर जुर्माने की राशि 200 रुपये होगी।
5. ओवरटेकिंग के लिए मना करने वाला जुर्माना 5000 हजार और 10000 रुपये से घटाकर 1000 और 2000 रुपए होगा।

हालांकि अन्य कई ऐसे प्रावधान भी हैं जिसमें राज्य सरकार ने जुर्माने की राशि में कोई बदलाव नहीं किया है। राज्य सरकार को भेजे गए प्रस्तावों की मंजूरी के बाद ही जुर्माने में की गई कटौती व संशोधन की ज्यादा जानकारी मिल सकेगी।