डीएल और आरसी में भी 1 अक्टूबर 2019 से नए बदलाव
डीएल और आरसी में भी 1 अक्टूबर 2019 से नए बदलाव

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऐसे लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, जो किसी दूसरे राज्य से आकर बसे हैं। किसी भी दूसरे राज्य की बात करें तो वहाँ कंपनियों में जॉब करने वाले और किराए पर रहने वालों को लाइसेंस बनवाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

लेकिन अब अपने मूल राज्य के दस्तावेज पास होने पर आप जिस भी राज्य में रहते हैं, वहां ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। इसके लिए आपके पास रेंट अग्रीमेंट होना चाहिए, जो तहसील में बना हो। इसके अलावा कंपनी की ओर से जारी लेटर भी होना चाहिए। यह नियम पूरे देश में लागू है, लेकिन आमतौर पर लोग जानकारी न होने के चलते अकसर परेशान होते हैं।

ऐसे बनवाएं दूसरे राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस

नए ट्रैफिक नियमों के जारी होने और जुर्माने में बड़ा इजाफा किए जाने के बाद से पलूशन सर्टिफिकेट और लाइसेंस बनवाने वालों की बाढ़ आ गई है। खासतौर पर लाइसेंस के लिए ऐसे लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, जो किसी दूसरे राज्य से आकर बसे हैं। किसी भी राज्य की बात कर लो तो वहाँ कंपनियों में जॉब करने वाले और किराए पर रहने वालों को लाइसेंस बनवाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

वजह यह है कि उनके जरूरी दस्तावेजों पर उनका मूल पता दर्ज है, जिसकी वजह से लाइसेंस नहीं बन रहा है। काफी संख्या में ऐसे लोग लघु सचिवालय पहुंच रहे हैं और उन्हें अपने मूल प्रदेश से ही डीएल बनवाने की सलाह दी जा रही है। इसे लेकर नवभारत टाइम्स ने जब जानकारी जुटाई तो विभाग के ही एक कर्मचारी ने बताया कि ऐसे लोग भी यहां पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं बशर्ते इसके लिए कुछ जरूरी कागजात होने जरूरी हैं।

ट्रैफ़िक अधिकारी का इस बारे मेें क्या कहना है

सरल केंद्र में ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य कार्य देख रहे एक कर्मी ने बताया कि अगर कोई गुरुग्राम में जॉब करता है और उसके पास दूसरे राज्य के पहचान पत्र हैं तो वह अपना लाइसेंस यहां भी बनवा सकता है। इसके लिए यह जरूरी है कि उसके पास तहसील से बनवाया हुआ रजिस्टर्ड रेंट अग्रीमेंट होना चाहिए। इसके अलावा कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट से जारी लेटर व कंपनी का आई कार्ड हो। यह नियम गुरुग्राम ही नहीं बल्कि देश के सभी हिस्सों में लागू है। हालांकि आम लोग इसकी जानकारी न होने के चलते अकसर परेशान होते हैं।

ड्राइविंग लाइसेंस को टाल रहे परिवहन विभाग के कर्मचारी

पटना के रहने वाला विशाल गुरुग्राम की एक कंपनी में जॉब करते हैं। इनके पास पटना के पते का आधार कार्ड व अन्य पहचान पत्र के साथ रेंट एग्रीमेंट व कंपनी का आईकार्ड है। विशाल लाइसेंस बनवाने पहुंचे तो यहां कर्मचारियों ने पटना की आईडी होने की बात कर वहीं से लाइसेंस बनवाने की सलाह दी।