news of rajasthan
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प्रदेश के ऎसे घरेलू उपभोक्ता, जिनका पानी का बिल बकाया चल रहा है, उनके पास पेनल्टी मुक्त बिल जमाने कराने का एक सुनहरा अवसर आया है। ऎसे उपभोक्ता 30 नवम्बर, 2017 तक का बकाया पानी का बिल अगर 31 मार्च, 2018 तक जमा कराते हैं तो उन बिलों के ब्याज और शास्ति पर शत-प्रतिशत छूट होगी। साथ ही कोई विलंब शुल्क भी नहीं देना होगा। लेकिन इसके लिए एक शर्त भी रखी गई है। यह राशि आपको एकमुश्त जमा करानी होगी, तभी आपको विलंब शुल्क भुगतान से निजात मिल सकेगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए जलदाय विभाग के प्रमुख शासन सचिव रजत कुमार मिश्र ने एक आदेश जारी कर बताया है कि घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देते हुए पानी के पुराने बिलों को 31 मार्च तक एक मुश्त जमा कराने पर पेनल्टी या ब्याज पर शत-प्रतिशत छूट प्रदान की है।

उन्होंने कहा कि नगरीय एवं ग्रामीण पेयजल योजनाओं के घरेलू उपभोक्ताओं के 30 नवम्बर, 2017 तक के बकाया पानी के बिलों को 31 मार्च तक एक मुश्त जमा कराने पर कोई ब्याज या पेनल्टी नहीं लगेगी। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से न केवल उपभोक्ताओं का भी भार हल्का होगा और विभाग के राजस्व में भी वृद्धि होगी। अगर आप भी उन उपभोक्ताओं में से एक हैं जिन पर पानी का बिल बकाया है तो बिना पेनल्टी बिल भुगतान का यह शानदार अवसर है।

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