कॉन्स्टेबल के 6 हजार पदों को हेड कॉन्स्टेबल पद के लिए क्रमोन्नत करने की घोषणा पहले ही हो चुकी है। अब पुलिस मुख्यालय ने कांस्टेबलों की पदोन्नति करने की तैयारी भी शुरू हो गई है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने नियम-कायदे बनाकर जिला स्तर पर वरिष्ठता के आधार पर स्क्रीनिंग करके सभी रेंज आईजी से रिपोर्ट मांगी है। चयन बोर्ड का अध्यक्ष रेंज आईजी और सदस्य जिला एसपी व डीजीपी द्वारा नामित संबंधित रेंज से बाहर के एक एडिशनल एसपी को होगा। सभी रेंज आईजी को यह रिपोर्ट 24 जून तक देनी होगी ताकि पुलिस मुख्यालय के स्तर पर वरिष्ठता का निर्धारण कर कॉन्स्टेबलसे हेड कॉन्स्टेबल बनने वाले पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट सरकार को भेजी जा सके।
यह होंगे पदोन्नित के मापदंड
- उन्हीं कॉन्स्टेबलों को पदोन्नत किया जाएगा जिनकी 18 साल की सर्विस पूरी हो चुकी है।
- कॉन्स्टेबलों के पिछले दस साल की सर्विस का रिकॉर्ड देखा जाएगा जिनका वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन कम से कम संतोषप्रद होना चाहिए।
- हेड कॉन्स्टेबल के रिक्त पदों का निर्धारण वर्गवार किया जाएगा।
- अगर वरिष्ठता की दौड़ में शामिल कॉन्स्टेबलों को 16 सीसीए के तहत सजा मिल चुकी है तो उन पुलिसकर्मियों को पांच साल के लिए वंचित कर दिया जाएगा।
- गंभीर आपराधिक प्रकरण, भ्रष्टाचार व 16 सीसीए की कार्रवाई पेंडिंग होने पर उस वर्ष की स्क्रीनिंग में संंबंधित पुलिसकर्मियों को शामिल नहीं किया जाएगा।
- वरिष्ठता के आधार पर होने वाली पदोन्नति की स्क्रीनिंग में अगर कोई कॉन्स्टेबल वंचित हो जाता है तो वह योग्यता परीक्षा में शामिल हो सकता है।
- 16 सीसीए व 17 सीसीए के तहत अगर किसी कॉन्स्टेबल की वेतनवृद्धि रोकी गई है तो संबंधित पुलिसकर्मी को जब तक इसका प्रभार रहेगा, तब तक स्क्रीनिंग में शामिल नहीं किया जाएगा।
- हेड कॉन्स्टेबलों के पदों को 50 फीसदी पद वरिष्ठता और 50 फीसदी पद योग्यता परीक्षा से भरे जाएंगे। इसके लिए रेंज स्तर पर वरिष्ठता का निर्धारण करके स्क्रीनिंग करने के लिए चयन बोर्ड बनाया गया है।
वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नत होने वाले कॉन्स्टेबलों का जिला स्तर पर रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। इसके लिए कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन, लंबित अनुशासनिक कार्रवाई विवरण, लंबित फौजदारी प्रकरण यदि कोई हो तो, अनुशासनिक कार्रवाई के दंड और निलंबन काल का विवरण देखा जा रहा है।
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