घटते लिंगानुपात को नियंत्रित करने और न केवल बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहन देने के लिए, साथ ही उन्हें शिक्षित व सशक्त बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने एक जून, 2016 को मुख्यमंत्री राजश्री योजना प्रदेश में लॉन्च की है। हालांकि इसका लाभ योजना के लॉन्च और इसके बाद वाली बालिका और उसका परिवार उठा सकेगा। वर्ष 2016-17 की बजट घोषणा के अनुसार राज्य में बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने एवं उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना लागू की जा रही है।
मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे की बालिकाओं के लिए चलाई गई एक महत्वकांक्षा योजना है जिसमें बालिका के जन्म से लेकर कक्षा 12वीं तक बेटी की पढ़ाई, स्वास्थ्य व देखभाल के लिए अभिभावक को 50,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
योजना के उद्देश्य
- प्रदेश में ‘बालिका जन्म’ के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयर करते हुए बालिका का समग्र विकास करना।
- बालिकाओं के लालन-पालन, शिक्षण व स्वास्थ्य के मामले में होने वाले लिंग-भेद को रोकना एंव बालिकाओं का बेहतर शिक्षण व स्वास्यि सुनिश्चित करना।
- संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ-मृत्यु दर में कमी लाना।
- बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी लाना एवं घटते बाल लिंगानुपात को सुधारना।
- बालिका का विद्यालयों में नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना।
- बालिका को समाज में समानता का अधिकार दिलाना।
योजना के अंन्तर्गत देय लाभ
योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी बालिका के माता-पिता/अभिभावक को कुल राशि 50 हजार रूपए का अधिकतम भुगतान निम्ननुसार किया जाएगा…
- राज्य के राजकीय तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु अधिकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में प्रसव से जन्म लेने वाली बालिका की माता केा अस्पताल से छुट्टी मिलने पर 2500 रुपए की राशि देय होगी। यह राशि जनी सुरक्षा योजना जेएसवाई के तहत देय राशि के अतिरिक्त होगी।
- बालिका की उम्र एक वर्ष पूर्ण होने पर बालिका के नाम से 2500 रुपए की राशि देय होगी।
- बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 4000 रुपए की राशि देय होगी।
- बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 5000 रुपए की राशि देय होगी।
- बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 11000 रुपए की राशि देय होगी।
- बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर 25 हजार रुपए की राशि देय होगी।
योजना की पात्रता
- ऐसी बालिकाएं जिनका जन्म एक जून, 2016 अथवा उसके पश्चात होगा, वहीं इस योजना की पात्र होंगी।
- प्रसूता राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। प्रदेश के बाहर की प्रसूता को योजना का परिलाभ देय नहीं होगा।
- ऐसी बालिकाएं जिनके माता-पिता आधार कार्ड व भामाशाह कार्डधारी हो।
- मुख्यमंत्री राजश्री योजना की पहली दो किश्त उन सभी बालिकाओं को मिलेगी जिनका जन्म किसी सरकारी अस्पताल एवं जननी सुरक्षा योजना (जे.एस.वाई.) से रजिस्टर्ड निजी चिकित्सा संस्थानों में हुआ हो।
- यदि प्रथम किस्त का लाभ लेते समय आधार अथवा भामाशाह कार्ड नहीं है तो भी प्रथम किश्त का लाभ संस्थागत प्रसव के आधार पर प्रदान किया जाएगा लेकिन दूसरी किश्त का लाभ लेने से पूर्व आधार अथवा भामाशाह कार्ड उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
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