कोटा. एसीबी स्पेशल यूनिट कोटा ने एक लाख रुपए रिश्वत लेने के मामले में कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) बून्दी के तत्कालीन कम्प्यूटर ऑपरेटर आरोपी प्रभाकर शर्मा के खिलाफ कोर्ट में शुक्रवार को चालान पेश कर दिया।
प्रभारी उप अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने बताया कि 27 जनवरी 2023 को परिवादी गुरुतेगप्रीत सिंह ने एसीबी चौकी बून्दी पर शिकायत दी थी कि उसके चाचा रणजीत सिंह की खातेदारी की कृषि भूमि को नार्दन बाईपास फेज-द्वितीय, गामछ मेगा हाइवे के लिए सरकार ने अवाप्त कर ली।
अवाप्त भूमि के मुआवजे 31 लाख 81 हजार 470 रुपए के सम्बंध में 23 मई को नोटिस मिला। इसी दिनांक का दूसरा नोटिस 29 लाख 91 हजार 161 रुपए का भी प्राप्त हुआ। इसकी जानकारी लेने एडीएम सिलिंग कार्यालय बूंदी गए। वहां संविदाकर्मी प्रभाकर शर्मा ने भूमि की मुआवजा राशि 7 लाख रुपए अधिक दिलवाने के लिए 35 प्रतिशत कमीशन के हिसाब से 2 लाख 50 हजार रुपए की मांग की। इसके बाद उसके चाचा के खाते में 26 जनवरी को 36 लाख, 91 हजार 161 रुपए जमा हुए। वह आरोपी को जायज काम के बदले रिश्वत नहीं देना चाहता। इस शिकायत पर एसीबी ने 27 जनवरी को ट्रेप कार्यवाही कर आरोपी प्रभाकर शर्मा को परिवादी से 1 लाख रुपए रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ 24 मार्च 2023 को एसीबी कोर्ट में चालान पेश किया