बूंदी. पोक्सो कोर्ट क्रम संख्या एक के न्यायाधीश सलीम बदर मंगलवार को दुष्कर्म के एक मामले में निर्णय सुनाते हुए आरोपी दीपू उर्फ दीपक कहार पुत्र जगदीश निवासी आडीबाड पुलिस थाना गेंडोली जिला बूंदी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास एवं 65000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया।
जानकारी अनुसार 27 सितम्बर 2021 को पीडि़त ने इस आशय की रिपोर्ट पेश कि की उसकी लड़की अपने नाना के यहां पर 4-5 माह से रह रही थी। 25 सितम्बर 2021 को रात्रि की 3-4 बजे के आसपास शौच करने के लिए घर से बाहर गई थी, जिसके बाद वापस घर पर नहीं आई। उसके बाद सूचना मिली कि उसे दीपक कहार बहला फुसलाकर ले गया है। इस रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर। अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। जहां न्यायाधीश ने निर्णय देते हुए उक्त सजा से दंडित किया।अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ठ लोक अभियोजक राकेश ठाकोर ने 15 गवाह और 22 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए।