अलवर के टहला थाना क्षेत्र में नाबालिग को कोल्ड ड्रिंक पिलाकर 60 किलोमीटर दूर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में एक नाबालिग को 20 साल और सहयोगी को 5 साल की सजा सुनाई गई है। यह आदेश पॉक्सो कोर्ट नंबर एक के जज ने सुनाया।
विशेष लोक अभियोजक रोशनदीन खान ने बताया कि वर्ष 2019 में टहला थाना क्षेत्र के एक गांव में दो युवक रात के समय कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। रात में नाबालिग घर से शौच के लिए निकली। फिर उसने नाबालिग को कोल्ड ड्रिंक पिला दी। जिसमें नशीला पदार्थ था। इसके बाद नाबालिग को बाइक पर बैठाकर बांदीकुई ले गए। वहां से विश्राम नाबालिग को गाजियाबाद, लखनऊ, जयपुर, अजमेर समेत कई जगहों पर ले जाता रहा। कई दिनों तक उसे घर नहीं लाया।
आखिर में वह विराट नगर के रास्ते नाबालिग को लेकर आ रहा था। फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके अलावा नाबालिग को लेकर कई दिनों तक अलग-अलग जगहों पर घूमता रहा। इस मामले में कोर्ट ने रेप के दोषी विश्राम को 20 साल कैद और 35 हजार रुपये की सजा सुनाई है। वह नाबालिग को लखनऊ, जयपुर, विराट नगर समेत कई जगहों पर ले गया। वहीं सह आरोपी लाहिड़ी को 5 साल कैद और 15 हजार रुपये की सजा दी गई है।