बीकानेर। इंजीनियरिंग कॉलेज से निष्कासित 18 कार्मिकों की ज्वाइनिंग की मांग को लेकर भाजपा नेता महावीर रांका के नेतृत्व में 43 दिन तक चले अनशन को आज सफलता मिल गई है। उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय की पालना में राज्य सरकार द्वारा महाविद्यालय प्रशासन को समुचित निर्देश प्रदान किये गए जिसकी पालना में अभियांत्रिकी महाविद्यालय बीकानेर द्वारा इन निष्कासित अशैक्षणिक कार्मिकों को माह मार्च 2023 के वेतन का भुगतान कर दिया गया है। साथ ही तकनीकी शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय 07.05.2022 की पालना में इन निष्कासित कार्मिकों की सेवाओं को सुचारू किये जाने संबंधित निर्देश भी महाविद्यालय को जारी कर दिये गए हैं।

महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा आज गुरुवार को निष्कासित कार्मिकों की सेवाऐं पूर्वानुसार सुचारू कर दी गई और एक माह का वेतन भुगतान भी कर दिया गया है। यह सूचना प्राप्त करते ही संयुक्त संघर्ष समिति के सभी सदस्यों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई एवं सभी सदस्यों ने कार्मिकों को एवं महावीर रांका को संघर्ष की जीत की परस्पर बधाइयां दी।

महावीर रांका ने बताया कि सत्य की जीत हुई है और उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना नहीं करने को लेकर सरकार की जो हठधर्मिता थी उस हठधर्मिता के आगे इन 18 कार्मिकों के परिवार एवं जनसंघर्ष की जीत हुई है। इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगा कर मिठाई खिलाकर एवं आतिशबाजी कर एक दूसरे को बधाई दी।

इस दौरान गणेश बोथरा, सुभाष गोयल, चन्द्रेश हर्ष, युधिष्ठिर सिंह भाटी, शंभु गहलोत, कुलदीप यादव, पवन महनोत, टेकचन्द यादव, जितेन्द्र सिंह भाटी, मधुसूदन शर्मा, भगवतीप्रसाद गौड, रमेश भाटी, तेजाराम राव, जसराज सींवर, श्रवण चौधरी, शंकर राजपुरोहित, नरेश राजपुरोहित, श्रवण नैण गणेश जाजड़ा, मोहित बोथरा, घनश्याम रामावत एवं अन्य अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

निष्कासित कार्मिकों की सेवाएं पूर्वानुसार हुई सुचारू : डॉ. मेड़तिया

पूर्व यूआईटी चैयरमेन महावीर रांका ने बताया कि 5 अप्रेल को तकनीकी शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बीकानेर इसीबी कॉलेज को हाईकोर्ट जोधपुर में दायर याचिका नवरतन लदरेचा बनाम राज्य व अन्य में दायर अवमानना याचिका के तहत आदेश पारित किए हैं। भाजपा नेता डॉ. भगवान सिंह मेड़तिया ने बताया कि तकनीकी शिक्षा विभाग के संयुक्त शासन सचिव राजेश चौहान द्वारा जारी आदेशों में उल्लेखित है कि राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर पीठ में लम्बित एसबी/डीबी के पारित निर्णय 24 जनवरी 2023 के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में दायर एसएलपी में पारित किए जाने वाले अंतिम निर्णयाधीन उक्त एकलपीठ में पारित अंतरित आदेश की अविलम्ब पालना सुनिश्चित की जावे। डॉ. मेड़तिया ने बताया कि तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप गुरुवार को ईसीबी कॉलेज द्वारा निष्कासित अशैक्षणिक कार्मिकों की सेवाओं को पूर्वानुसार सुचारू की गई साथ ही वेतन भी पूर्वानुसार ही देय करना उल्लेखित किया गया है।

इनको मिली नियुक्ति

पूर्व पार्षद राजेन्द्र शर्मा ने बताया कि नवरतन लद्रेचा, लवेश गुप्ता, निखिल पारीक, राजेश व्यास, सुमन स्वामी, रवि रावत, अजय सिंह, महेन्द्र सैनी, सुजीत भाटी, कपिल व्यास, कुंजीलाल स्वामी, अंगद बिश्नोई, तरुण एटे, अमित ओझा, मनोज कूकणा, नंदकिशोर हर्ष, बलवंत भाटिया