कोटा। नगर निगम कोटा दक्षिण द्वारा निगम के योजनाकार क्षेत्र के भूखण्डों पर भूमाफियों द्वारा किए गए कब्जों पर उपायुक्त राजेश डागा के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण मुक्त करवाया।

नगर निगम उपायुक्त ने बताया कि प्रथम तलवण्डी स्थित भूखण्ड सं. सी-364-ए पर माफिया द्वारा कब्जा करने की मंशा से विद्युत कनेक्शन करवाकर कब्जा किया जा रहा था। वर्ष 2018 में उक्त भूखण्ड निगम की नीलामी सूची में सम्मिलित था जिसकी नीलामी भी करवाई गई परन्तु तत्समय हरीश गुप्ता द्वारा न्यायालय में स्थायी निषेधाज्ञा एवं दावा प्रस्तुत कर स्टे प्राप्त कर लिया था।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में भूखण्डों के सर्वे में ज्ञात हुआ कि उक्त भूखण्ड पर लम्बित वाद पर सम्बन्धित न्यायालय द्वारा भूखण्ड को नगर निगम स्वामित्व का मानते हुए वादी हरीश गुप्ता का वाद एवं निषेधाज्ञा 17 नवम्बर 2022 के निर्णय के माध्यम से खारिज कर दिया गया हैं। उन्होंने बताया कि विद्युत कनेक्शन को कटवाते हुए मौके पर भूखण्ड पर नगर निगम कोटा दक्षिण की सम्पत्ति का बोर्ड लगवाया गया।

उपायुक्त ने बताया कि तलवण्डी स्थित भूखण्ड सं. 299 पर जब दल पहुंचा तो पाया कि भूमाफिया हरीश गुप्ता, मुकेश गुप्ता द्वारा निगम के योजनाकार भूखण्ड पर 40 गुणा 80 क्षेत्र पर दुकान के अन्दर मेस का संचालन किया जा रहा था। मेस संचालक द्वारा प्रार्थना के आधार पर सात दिवस का समय मांगा गया जिसे मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर मेस संचालक को उक्त भूखण्ड पर निर्मित दुकानों को खाली करने के लिए तीन दिवस का समय दिया गया।

निगम दल द्वारा भूखण्ड सं. 516, 517-ए पर पहुंचा जहां पडौसी द्वारा भूखण्ड सं. 517-ए पर निगम के भूखण्ड पर लोहे की जालियां लगाकर कब्जा किया गया। जिसे चेतावनी देते हुए शीघ्र ही जाली हटवाने के लिए पडौसी को कहा गया। इस पर अतिक्रमी द्वारा स्वंय ही हटाने की कार्यवाही करने को कहा गया तथा दोनों भूखण्डों पर नगर निगम कोटा दक्षिण की सम्पत्ति का बोर्ड मौके पर ही लगा

दिया गया। उन्होंने बताया कि टीम द्वारा महावीर नगर प्रथम में भूखण्ड सं. 528 व 530 पर भूमाफियों द्वारा भूखण्डों पर बाउण्ड्री करवाकर दरवाजा लगा हुआ पाया गया जिस पर ताला लगा हुआ था। मौके पर ही निगम दस्ते द्वारा ताला तोडते हुए निगम का ताला लगाकर दोनों भूखण्डों पर निगम सम्पत्ति के बोर्ड लगाए गए। उन्होंने बताया कि महावीर नगर प्रथम में टीम द्वारा भूखण्ड

सं. 333 का मौका देखा गया जिस पर पाया कि अतिक्रमी रामलाल गुर्जर द्वारा गाय भैसों का बाडा एवं टापरी का निर्माण कर कब्जा किया हुआ है। निगम द्वाराहटाने की चेतावनी देने पर अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण हटाने का आश्वासन दियागया। जिस पर निगम द्वारा नगर निगम कोटा दक्षिण की सम्पत्ति का बोर्ड लगा दिया गया। उन्होंने बताया कि टीम इन्द्रा विहार स्थित भूखण्ड सं. एस-53-ए, एस-63-ए में पाया गया कि भूखण्ड सं. एस-53-ए पर कब्जा कर कैफे का संचालन किया जा रहा है जिस पर पडौसी द्वारा बंद कैफे के मालिक व अवैध कब्जाकरने वाले से बात करवाई गई। अतिक्रमी द्वारा कहा गया कि पांच दिवस में स्वंय ही अतिक्रमण हटा लूंगा। उक्त कैफे पर नगर निगम कोटा दक्षिण की सम्पत्ति का बोर्ड लगवाया गया। उपायुक्त ने विद्युत कम्पनी के.ई.डी.एल. को

नोटिस जारी करते हुए निगम के स्वामित्व के भूखण्डों पर फर्जी दस्तावेजों केआधार पर कनेक्शन जारी के बारे में भी जानकारी ली है। अवैध कनेक्शनों के दस्तावेज प्रस्तुत करने को लिखा गया ऐसा नही करने पर बिजली कम्पनी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल लायी जावेगी। उन्होंने बताया कि भूखण्डों पर भूमाफियों द्वारा किए गए कब्जों की निगम द्वारा सम्बन्धित थानों में प्रथम

सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई जावेगी तथा कब्जा भूमाफियों के खिलाफ अभियान निगम द्वारा निरन्तर जारी रहेगा। कार्यवाही में उपायुक्त राजस्व दिनेश शर्मा, राजस्व अधिकारी विजय अग्निहोत्री, सहायक अभियन्ता तौसिफ खान, अतिक्रमण प्रभारी मुकेश तंवर, मुकेश शर्मा, ललित सिंह, रियाजुद्दीन, जलील अहमद व होमगार्ड दस्ता मौके पर मौजूद रहे।