जयपुर। राजस्थान में एक सितंबर से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटरों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार, कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे। 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ऑफलाइन क्लासेज शुरू कर सकेंगे। हालांकि कक्षा एक से आठवीं तक की कक्षाएं अभी ऑनलाइन ही चलेंगी। शिक्षण संस्थान में आने से पूर्व छात्रों को माता-पिता की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। माता-पिता से लिखित में अनुमति लेनी होगी। सबसे खास बात वैक्सीन की दोनों डोज लगाना अनिवार्य है। गृह विभाग ने इसके संबंध में गाइडलाइन जारी कर दी है।

संक्रमित मिलने पर 10 दिन बंद रहेगी क्लास
स्कूलों में किसी भी छात्र, शिक्षक या फिर स्कूल स्टाफ कोरोना संक्रमित पाया जाता है है तो 10 दिन तक क्लास बंद रहेगी। इसके साथ ही छात्र स्टाफ की तबीयत बिगड़ने पर स्कूल प्रबंधन द्वारा ही उन्हें नजदीकी अस्पताल में उपचार के लिए ले जाने की व्यवस्था भी करनी होगी। जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त कर कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करवाई जाएगी।

शिक्षण संस्थाओं के गाइडलाइन जारी…..

– प्रदेश के समस्त कोचिंग संस्थान अपने शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ के वैक्सीन की दोनों खुराक ले चुके होने की अनिवार्यता है।

– नियमित कक्षाओं के अध्ययन के लिये छात्रों की बैठक व्यवस्था एक सीट छोड़कर की जाएगी।

– शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारी और संस्थान के लिए संचालित बस ऑटो एवं कुछ के चालक इत्यादि को 14 दिन पूर्व वैक्सीन की कम से कम एक खुराक अनिवार्य रूप से लेनी होगी।

– कोचिंग संस्थानों को ऑनलाइन पोर्टल https://covidinfo.rajasthan.gov.in पर संस्थान में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या बैठक क्षमता एवं कुल स्टाफ/कार्मिकों/विद्यार्थियों के प्रतिशत वैक्सीनेशन की सूचना अपलोड करनी होगी।

– ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग अध्यापन को वरीयता और प्रोत्साहन दिया जाएगा।

– यदि माता-पिता/अभिभावक अपने बच्चों को अभी ऑफलाइन अध्ययन हेतु कक्षाओं में नहीं भेजना चाहते तो उन पर संबंधित संस्थान द्वारा उपस्थिति के लिए दबाव नहीं बनाया जाएगा।

– शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं किया जाएगा।

-अध्ययन अवधि के दौरान संस्थान में एवं आवागमन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। किसी विद्यार्थी / स्टाफ के पास मास्क नहीं होने पर संस्थान द्वारा मास्क उपलब्ध सुनिश्चित किया जाएगा।

– विद्यार्थी की स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी, नहीं तो प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

– परिसर में स्थित कैंटीन को आगामी आदेशों तक बंद रखा जायेगा।

– किसी विद्यार्थी / शिक्षकगण / कार्मिक में कोविड-19 के लक्षण पाये जाने पर उसे तुरन्त निकटस्थ अस्पताल भर्ती करवाया जाएगा एवं संस्थान द्वारा एंबुलेंस की व्यवस्था की जाएगी।