चुनावी वर्ष में राजस्थान सरकार ने प्रदेश के विधायकों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए विधायक कोष से काम कराने के नियमों में बदलाव किया है। विधायक कोटे से कराए जाने वाले कार्यों की सूची में एक ही दिन में 6 संशोधन कर 6 नए कामों पर पैसा खर्च करने की छूट प्रदान की है। अब से विधायक अपने विधायकी कोटे से प्रतिवर्ष 2.25 करोड़ रूपए के कार्य करा सकेंगे। नए नियमों के अनुसार अब विधायक कोटे से ओपन एयर जिम भी खोली जा सकेगी। साथ ही जरूरतमंद दिव्यांग को बैटरी युक्त या मोटरयुक्त ट्राई साइकिल व्हील चेयर उपलब्ध करा सकेंगे। इन सभी के लिए राजस्थान सरकार की ग्रामीण विकास विभाग की गाइडलाइन तय है जो कार्य करवाए जा सकते हैं, उनका भी ब्यौरा दिया हुआ है।
ग्रामीण विकास विभाग परियोजना के निदेशक पुष्करराज शर्मा ने विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में संशोधनों से संबंधित 6 अलग-अलग परिपत्र जारी किए गए हैं। इनमें कई संशोधनों की घोषणा राजय सरकार ने विधानसभा सत्र के दौरान भी की थी जिन्हें परिपत्र के जरिए अमली जामा पहनाया गया है।
विधायक कोटे से निम्न काम भी कराए जा सकेंगे ….
- विधायक कोटे से स्कूलों में कमरे बनाए जा सकेंगे। इससे पहले शिक्षण संस्थानों के लिए भवन, कम्प्यूटर शिक्षा के लिए कम्प्यूटर, अध्ययन-अध्यापन सामग्री, स्काउट सामग्री, खेल सामग्री, फर्नीचर एवं दरी उपलब्ध कराने का प्राधान था।
- सार्वजनिक स्थान पर संचालित आपेन एयर जिम के लिए खेल सामग्री, उपकरण व युवा मामले एवं खेल विभाग के स्वामित्व व उनके द्वारा संचालित जिम के लिए कमरे का निर्माण कराया जा सकता है। इसमें खेल मैदान, स्टेडियम एवं स्पोट्स कॉम्पलैक्स बनाने की सिफारिश कर सकते हैं।
- पहले से निर्मित सामुदायिक भवनों को सम्मलित करते हुए राजस्व गांव, ढाणियों सहित 1000 की जनसंख्या पर एक, 2500 की जनसंख्या पर दो और 2500 से अधिक की जनसंख्या पर तीन सामुदायिक भवन बनाए जा सकेंगे। एससी-एसटी समाज की आवश्यकतानुसार एक अतिरिक्त सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जा सकेगा।
- विशेष योग्यजनों को तिपहिया साइकिल (मैनुअल/बैटरी/मोटरयुक्त/बैटरी संचालित) व्हील चेयर एवं अन्य उपकरण अनुमत होंगे। बशर्ते लाभार्थी की ओर से पूर्व में किसी राज्य, केन्द्रीय योजना या सार्वजनिक उपक्रम द्वारा राजकीय निधि से यह लाभ प्राप्त न किया गया हो।
- ग्रामीण क्षेत्रों में अंबेडकर भवन बनाने की स्वीकृति भी विधायक कोटे से दी जा सकेगी। पुस्तकालय भवन, बस स्टेंड, धर्मशाला, विश्राम गृह, स्टेडियम, खेल मैदान एवं वाल्मिकी भवन बनाए जा सकते है।
- रजिस्टर्ड संस्था या ट्रस्ट के साथ गौ पालन विभाग से अनुदानित पंजीकृत गौशाला के लिए टिकाऊ प्रवृति की परिसंपत्तियों का सृजन सशर्त किया जा सकेगा।
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