8 साल की बच्ची से रेप के मामले में 65 साल के आरोपी को 20 साल की सजा और 51 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है। मामले में भीलवाड़ा POCSO (1) कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। विशिष्ट न्यायाधीश (पॉक्सो प्रथम) देवेन्द्र सिंह नागर ने बुधवार को आरोपी बुजुर्ग छोटूलाल पुत्र रूपलाल शर्मा को सजा सुनाई।

मामले में बच्ची के पिता ने 16 मई 2022 को मांडलगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि उसकी आठ साल की बेटी शाम पांच बजे छोटूलाल शर्मा की दुकान पर बिस्किट खरीदने गई थी। उसी दौरान उसने लड़की के साथ गलत काम किया। पिता ने बताया कि जब वह घर लौटा तो बच्ची वहां नहीं थी। तलाश की गई तो वह छोटू लाल की दुकान के अंदर रोती हुई मिली। लड़की को घर ले गया और उसने सारी बात बताई।

पिता की रिपोर्ट पर मांडलगढ़ पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। दोष सिद्ध होने पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक हर्ष रांका ने 18 गवाह और 28 दस्तावेज पेश कर बुजुर्ग के खिलाफ आरोप साबित किए। कोर्ट ने एफएसएल रिपोर्ट और लड़की की उम्र के आधार पर आरोपी को सजा और जुर्माना राशि से दंडित किया।