राजस्थान की बाड़मेर-जैसलमेर लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी पंकज चौधरी ने निर्वाचन अधिकारी के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. आईपीएस सेवा छोड़कर राजनीति में कदम रखने वाले चौधरी की यह याचिका हाई कोर्ट में पेश की गई है. दोपहर 2 बजे बाद हाईकोर्ट जस्टिस डॉ. पुष्पेन्द्रसिंह भाटी इस पर सुनवाई करेंगे. बर्खास्त आईपीएस अफसर का नामांकन अयोग्यता के प्रावधान के तहत खारिज कर दिया है. चौधरी को लोकप्रतिनिधी अधिनियम 1951 की धारा 9 का सर्टिफिकेट पेश करना था लेकिन नहीं कर पाने के चलते नामांकन खारिज कर दिया ग

बसपा प्रत्याशी चौधरी ने निर्वाचन अधिकारी के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उनका नामांकन खारिज करने के पीछे निर्वाचन अधिकारी ने केंद्र या राज्य सरकार की ओर से भ्रष्टाचार या अन्य किसी भी आधार पर सेवा से बर्खास्त किए गए अधिकारी चुनाव नहीं लड़ सकने के प्रावधान का हवाला दिया है.

यह है पूरा मामला

हाल ही भारतीय पुलिस सेवा से बर्खास्त हुए पंकज चौधरी ने लोकसभा चुनाव से अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत की है. इसके लिए उन्होंने बसपा का दामन थामा है. बसपा ने पंकज चौधरी को बाड़मेर-जैसलमेर लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है. लेकिन बर्खास्त होने के कारण उन्हें चुनाव लड़ने के लिए पहले भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के तहत सर्टिफिकेट लेना था. लेकिन वो यह सर्टिफिकेट पेश नहीं कर पाए.