• अब तक राजस्थान में 23 करोड़ की नकदी और शराब जब्त की जा चुकी
  • 10 हजार से अधिक की प्रचार सामग्री पकड़ी गई तो वाहन सीज

लोकसभा चुनाव 2019 में अचार संहिता के दौरान कोई भी व्यक्ति 50 हजार रुपए से ज्यादा की नकदी अपने साथ नहीं ले जा सकता। यदि कोई 50 हजार से ज्यादा की नकदी लेकर जा रहा है और जांच में पकड़ में आ गया तो उसे राशि का स्त्रोत बताना होगा।

यदि वह एटीएम से लेकर आ रहा है तो उसकी पर्ची , बैंक से लेकर आ रहा है तो पासबुक मे एंट्री बतानी होगी।  स्त्रोत नहीं बताने पर प्रशासन रूपयों को जब्त कर लेगा। चुनावी खर्च पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किए है। लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार अधिकतम 70 लाख रुपये की राशि खर्च कर सकता है।  एक प्रत्याशी 20 हजार रुपये से ज्यादा का नकद लेन देन नहीं कर सकता।

जिला कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी जगरूप सिंह यादव ने बताया कि जांच के लिए कई टीमें बनाई गई है। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद पूरे संसदीय क्षेत्र में नाके लगाए है। सभी टीमों को प्रतिदिन अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। प्रत्याशी द्वारा नामांकन भरने के दिन से ही उसके चुनावी खर्च का आंकलन शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान ज्यादा कैश, शराब, किसी भी तरह का मादक पदार्थ लेकर जाने वाले वाहनों पर सर्विलेंस टीमों व फ्लाइंग स्क्वैड को नजर रखने को कहा है।
चुनाव अचार संहिता में इनका भी करना होगा पालन

  •  उम्मीदवार अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा देंगे ही, लेकिन उनके खर्च पर नजर रखने के लिए चुनाव टीमों द्वारा भी शैडो रजिस्टर में खर्च का ब्यौरा रखा जाएगा।
  • चुनाव में लगाए जाने वाले एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर प्रत्याशी के चुनावी खर्च के रजिस्टर तथा शैडो रजिस्टर दोनो का मिलान करेंगे।
  • यदि किसी खर्च को प्रत्याशी ने अपने ब्यौरे में नहीं दिखाया है तो उसे शैडो रजिस्टर में देखकर उसके खर्चे में जोड़ दिया जाएगा।
  • कोई भी प्रत्याशी या उसका एजेंट अपने वाहन में 50 हजार रुपये से ज्यादा नकद लेकर नहीं चल सकता।
  • चुनाव से जुड़ी प्रचार सामग्री जैसे पोस्टर, बैनर , पैम्फलेट आदि यदि गाड़ी में हो तो उनकी कीमत 10 हजार रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
  • किसी वाहन में 10 हजार रुपए कीमत से अधिक की प्रचार सामग्री होने पर उस वाहन को सामग्री सहित जब्त किया जा सकता है।
  • स्टार प्रचारक या कैंपेनर अपने साथ एक लाख रुपये नकद रख सकता है।