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Urban Development Department Rajasthan issued instructions to prevent illegal construction and encroachment.

राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने और चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद अब नगरीय विकास विभाग ने भी एक आदेश जारी कर अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण को रोकने के निर्देश जारी कर दिए हैं। नगरीय विकास विभाग ने एक आदेश जारी कर राजकीय भूमि, सार्वजनिक भवनों सड़कों तथा पार्कों इत्यादि पर अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण को सख्ती से रोकने एवं ऐसा करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश किए हैं।

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File-Image: राजस्थान नगरीय विकास विभाग ने अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण को रोकने के जारी किए निर्देश.

अवैद्य निर्माण व अतिक्रमणों करने वालों के विरूद्ध होगी कड़ी कार्यवाही

अतिरिक्त मुख्य सचिव पवन कुमार गोयल ने आदेश जारी कर कहा है कि विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है, राज्य में आचार संहिता लग चुकी है, इस दौरान विभिन्न विभागों, एजेन्सीज, स्थानीय निकायों एवं नगरीय निकायों में कार्यरत अनेक कर्मचारी व अधिकारीगण चुनाव ड्यूटी लगा दिए गये हैं या शीघ्र ही लगा दिए जाएंगे। ऐसे में राजकीय भूमि/सार्वजनिक भवनों/सम्पत्तियों/सड़कों/पार्कों इत्यादि पर अतिक्रमण करने तथा अवैद्य निर्माण व अतिक्रमणों को सख्ती से रोका जाये व ऐसा करने वालों के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाये।

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आदेश में जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त, स्थानीय विभाग निकाय के निदेशक, सभी नगर सुधार न्यास के सचिव, सभी सम्भागों के नगर निगम आयुक्त सहित स्थानीय निकाय विभाग के समस्त क्षेत्रीय उप निदेशक को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अधीनस्थ कार्यरत अधिकारियों व कार्मिकों के मध्य क्षेत्र का विभाजन करें एवं अपने-अपने क्षेत्र में अवैद्य निर्माण व अतिक्रमण को रोकने के लिये जिम्मेवारी सुनिश्चित करें। उन्होंने आदेश में कहा कि जिन अधिकारियों व कार्मिकों के क्षेत्र में अवैध निर्माण/अतिक्रमण होता है उनकी जिम्मेदारी तय कर उनके खिलाफ भी नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाये।