मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे
मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे

वसुन्धरा सरकार ने अपने कार्यकाल में एसटी-एससी समुदाय को एक से एक सौगातें दी है। अब राजस्थान सरकार ने एसटी-एससी अभ्यर्थियों को एक और बड़ी सौगात दी है। अब लिपिक भर्ती परीक्षा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 5 फीसदी अंकों की छूट दी गई है। लिपिक संवर्ग की प्रथम चरण व द्वितिय चरण की परीक्षाओं में यह छूट दी गई है। इन सभी अभ्यर्थियों को सचिवालय लिपिक, लिपिक ग्रेड 2, आशु लिपिक, कनिष्ठ सहायक में रियायत मिलेगी।

सेवा नियमों में हुआ संशोधन

राज्य सरकार ने लाभ देने के लिए राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, राजस्थान लोक सेवा आयोग (लिपिक वर्गीय और अधीनस्थ सेवा) नियम तथा विनियम और राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियमों में संशोधन किया है।

यह है नया आदेश

आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि प्रथम फेज में निर्धारित न्यूनतम अंक 40 फीसदी तय है। परीक्षा के द्वितीय फेज में बैठने के लिए अंक सभी तरह की भर्ती परीक्षा में लागू है। सरकार ने अब इसमें भी एससी-एसटी वर्ग को पांच प्रतिशत अंकों की छूट दे दी है।

द्वितीय चरण की परीक्षा में न्यूनतम 36 फीसदी अंक हैं। इसमें भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 5 फीसदी अंकों की छूट मिलेगी। अंकों की छूट प्रत्येक प्रश्नपत्र में दी जाएगी। सामान्य वर्ग के लिए नियमों में कोई संशोधन नहीं किया गया है और वह सभी यथावत बने रहेंगे।

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