news of rajasthan

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सहकारी बैंकों से जुड़े अल्पकालीन फसली ऋण लेने वाले 28 लाख से अधिक किसानों के 50 हजार रुपये तक के ऋण की माफी योजना लागू कर दी गई है। सहकारी बैंकों द्वारा कैम्प आयोजित कर ऋणमाफी प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। यह जानकारी राजस्थान के सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने गुरूवार को दी है। उन्होंने बताया कि योजना की घोषणा मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने बजट में पहले ही कर दी थी।

ऋणमाफी वाले लघु, सीमान्त एवं अन्य कृषकों की सूची प्रकाशित की जाएगी। किसान ई-मित्र केन्द्र पर रुपे कार्ड आधारकार्ड भामाशाह नम्बर के आधार पर अपनी ऋण एवं ऋण माफी राशि का सत्यापन कर सकेगा।

किलक ने बताया, ‘मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे के किसानों के हित में ऎतिहासिक एवं साहसिक निर्णय से प्रदेश के इतिहास में पहली बार बड़ी मात्रा में किसानों की कर्जमाफी हो रही है। योजना का लाभ जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक से जुड़े संबंधित किसानों को दिया गया है। सहकारी बैंकों के लघु एवं सीमान्त कृषकों की 30 सितम्बर, 2017 को अवधिपार ऋण पर समस्त शास्तियां एवं ब्याज माफ किये किए गए है। लघु एवं सीमान्त कृषकों के 30 सितम्बर, 2017 तक बकाया अल्पकालीन फसली ऋण में से 50 हजार रुपये तक के कर्जे एकबारीय माफ हुए हैं। लघु एवं सीमान्त किसानों के अलावा अन्य किसानों के भी 30 सितम्बर, 2017 को बकाया अल्पकालीन फसली ऋण लघु काश्तकारों की जोत के अनुपात में 50 हजार रुपये तक के कर्जे माफ किए जा चुके हैं।’

यह है पात्रता
सहकारी बैंकों के अल्पकालीन फसली ऋण से जुड़े सीमान्त कृषक 1 हैक्टेयर, लघु कृषक 1 हैक्टेयर से अधिक परन्तु 2 हैक्टयर तक एवं अन्य किसान 2 हैक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करने वाले योजना में पात्र माने गये हैं। इनमें खेती करने वाले भूमि मालिक के साथ-साथ भाड़े या बटाई पर काश्त करने वाले किसान भी शामिल हैं।

किसानों को मिलेंगे ऋण माफी के प्रमाण पत्र
किलक ने बताया कि ऋणमाफी वाले वाले संबंधित किसान को उसके नाम से ऋण माफी प्रमाण पत्र जारी होंगे। ऋण माफी प्रमाण पत्र के आधार पर किसान पुनः साख सीमा प्राप्त करने का हकदार होगा। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही ऋण माफी के कैम्प आयोजित किए जाएंगे। कार्ययोजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।