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GST council exempts limit of Rs 40 lakhs.

देश के छोटे व्यवसायियों के लिए मोदी सरकार की ओर से बड़ी खुशख़बरी आई है। दरअसल, जीएसटी काउंसिल ने छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। गुरुवार को काउंसिल ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन से छूट के लिए सालाना टर्नओवर की सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 40 लाख रुपए करने का फैसला किया है। उत्तर-पूर्वी राज्यों के कारोबारियों के लिए यह सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। इनके साथ ही सर्विस सेक्टर को भी राहत दी गई है। 50 लाख रुपए तक टर्नओवर वाले सर्विस प्रोवाइडर को कंपोजीशन स्कीम का फायदा मिलेगा। उन्हें 6 फीसदी टैक्स देना होगा।

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Image: वित्त मंत्री अरुण जेटली.

देशभर में 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे जीएसटी काउंसिल के फैसले

जीएसटी काउंसिल ने कंपोजीशन स्कीम के लिए सालाना टर्नओवर की लिमिट भी 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दी है। कंपोजीशन स्कीम के तहत आने वाले कारोबारियों को टैक्स हर तिमाही में जमा करवाना पड़ेगा लेकिन, रिटर्न साल में एक बार भर सकेंगे। जीएसटी काउंसिल के सभी फैसले देशभर में 1 अप्रैल से लागू होंगे। बता दें कि देश में 1 करोड़ 17 लाख बिजनेस जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 18 लाख कंपोजीशन स्कीम का फायदा ले रहे हैं। इन कारोबारियों को हर महीने की बजाय तीन महीने में टैक्स का भुगतान करना होता है। सामान्य करदाता की तरह इन्हें भी पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है।

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फ्लैट की खरीद पर जीएसटी घटाने पर भी होगा विचार

गुरुवार को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में रिएल एस्टेट सेक्टर के लिए जीएसटी दर घटाने पर सहमति नहीं बनीं। अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट पर जीएसटी दर 12 फीसदी से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव था। इस पर विचार करने के लिए 7 सदस्यीय मंत्री समूह का गठन किया जाएगा। इसके अलावा लॉटरी पर जीएसटी की दरों पर भी मंत्री समूह विचार करेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसएटी काउंसिल की 32वीं बैठक के बाद इन फैसलों की जानकारी दी।