news of rajasthan
Rajasthan: Now the government store-houses will be rented for 99 years lease.

राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार ने प्रदेश के सरकारी किरायेदारों के लिए नियमों में बदलाव करते हुए बड़ी राहत दी है। नए नियमों के तहत राज्य के शहरी इलाकों में 100 वर्गमीटर तक आकार की सरकारी किराये की दुकानों और मकानों को अब पुराने किरायेदार 99 साल की लीज पर ले सकेंगे। इससे पहले तक इनको 30 से 40 साल की लीज और किराए पर देने का प्रावधान था। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा सरकारी किरायेदारों के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। इसके बाद से ही ये नियम प्रदेशभर में सरकारी दुकानों और मकानों पर लागू हो गया है। अब जल्द ही सिनेमा हॉल-होटल आदि के लिए भी नियम बदले जाएंगे।

news of rajasthan
File-Image: मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे.

पुरानी दुकान-मकानों को बार-बार किराए पर देने के बजाय सरकार ने निकाला नया फाॅर्मूला

अधिकांश शहरों के चारदीवारी इलाकों में पुराने समय से स्थानीय निकायों द्वारा बाजारों और आवासीय इकाइयों का निर्माण कर जनता को किराए पर दे रखा है। लेकिन इनका किराया पिछले 40 से 50 सालों से एक समान ही चल रहा है। सरकार हजारों लोगों के विरोध के कारण न तो कब्जा ले पाती है और न ही किराया बढ़ा पाती है। ऐसे में अब सरकार ने एक नया फाॅर्मूला निकाला है कि पुराने दुकानों और मकानों को अब-बार बार किराए पर देने की बजाय 99 साल की लीज पर किराएदारों को ही दे दिया जाए। सरकार के इस निर्णय से निकायों की आय भी बढ़ेगी और दुकान और आवास किराएदारों को स्थाई मालिकाना हक मिल जाएगा। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इनका समय पर मरम्मत आदि का काम तथा बेचान की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकेगी।

राज्य में पुराने नियमों के अनुसार अभी पुरानी दुकानों को न बेच सकते न ही उनकी अपने स्तर पर मरम्मत आदि का काम करा सकते हैं। इससे पहले तक किरायेदार केवल किरायानामा बनाने और 50 साल की दर पर किराया बैंक में जमा कराने या निकाय से रसीद कटवाने तक ही सीमित रहते थे। लेकिन अब सरकार के इस फैसले से किरायेदारों को बड़ी राहत मिली है।

Read More: जयपुर: पुलिस सत्यापन के बिना नौकर, सेल्समैन, चौकीदार, ड्राईवर नहीं रख सकेंगे

जल्द ही सिनेमा हॉल-होटल आदि के लिए भी नियम बदलेंगे

सरकारी दुकानों और मकानों के बाद अब जल्द ही सिनेमा हॉल-होटल आदि के लिए भी नियमों में बदलाव किए जाएंगे। सरकार ने स्थानीय निकाय क्षेत्रों में सिनेमा हॉल, होटल सहित कई इकाइयों को भी टोकन मनी पर या बहुत पुरानी दरों पर किराये पर दे रखा है। अब उनके लिए पुरानी लीज या किराया अवधि पूरी होने पर वर्तमान दरों से नीलामी प्रक्रिया अपनाने की पॉलिसी बनाई जा रही है। जिसे जल्द ही प्रदेशभर में लागू कर दी जाएगी।