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Rajasthan: GST registered businessman gets insurance cover of Rs. 5 lakhs.

राजस्थान सरकार जीएसटी रजिस्टर्ड व्यापारियों को 5 लाख रुपए का बीमा कवर देगी। वसुंधरा राजे सरकार ने जीएसटी रजिस्टर्ड व्यापारियों के लिए 5 लाख रुपए के एक्सीडेंटल बीमा की स्कीम लॉन्च की है। इसके तहत जीएसटी रजिस्टर्ड व्यापारी को प्रतिवर्ष 250 रुपए राजस्थान व्यापारिक कल्याण योजना में पंजीकरण के लिए जमा कराने होंगे। राज्य सरकार की इस योजना में पंजीकरण के लिए व्यापारियों को 60 दिन का समय दिया गया है। नियत समय तक रजिस्ट्रेशन कराने वाले व्यापारियों को इस योजना का लाभ मिलेगा।

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File-Image: राजस्थान: जीएसटी रजिस्टर्ड व्यापारी को मिलेगा 5 लाख रुपए का बीमा कवर.

योजना का लाभ उठाने के लिए कम से कम एक वर्ष से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी

जानकारी के मुताबिक, 2019 में इस योजना में पंजीकरण करवाने की तिथि 1 अप्रैल से होगी। खास बात यह है कि यह स्कीम मालिकाना फर्म के मालिक, भागीदार और एचयूएफ के प्रमुख या परिवार के सदस्य के लिए ही है। इसमें एनजीओ, ट्रस्ट, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी, सहकारी समिति, क्लब और एसोसिएशन को शामिल नहीं किया गया है। बता दें, योजना केवल उसी व्यापारी को मिलेगी, जिसके पास कम से कम एक वर्ष से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हो। राज्य सरकार की इस योजना के तहत एक्सीडेंटल मौत होने पर उत्तराधिकारी को 6 माह के भीतर बीमा राशि लेने के लिए दावा पेश करना हाेगा। इसके बाद बीमा कवर की राशि उत्तराधिकारी को मिल जाएगी।

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बता दें कि वैट, जीएसटी या आयकर में कोई मामला लंबित नहीं होना चाहिए। बीमा राशि का क्लेम तभी मिलेगा जब व्यापारी का वैट, जीएसटी और आयकर में कोई मामला लंबित नहीं हो। इसके अलावा कर चोरी का कोई मामला नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई मामला होने पर बीमा राशि नहीं मिलेगी। राज्य सरकार की यह योजना व्यापारियों को एक्सीडेंटल बीमा उपलब्ध कराएगी।