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पिछले 3 साल से भी अधिक समय से राजस्थान में विकास के पैमानें पर ख़रा उतरने वाली राजस्थान सरकार ने अपने ग्रामीण जीवन के साथ साथ शहरी जनजीवन को भी फायदेमंद अवसर दिए हैं। नगरीय जनवासियों को अपनी योजना लाभ द्वारा आगे बढ़ाकर उन्नत बनाना इस सरकार के प्रमुख ध्येय में सम्मिलित रहा है। महंगे शहरी स्थितियों में रहने वाले आमजन को कई बार अपने आवास के टैक्स के भुगतान में परेशानी उठानी पड़ती है। आवास सुविधा के लिए भारी टैक्स का बोझ शहरीजन के कंधे झुका देता है। इसी को ध्यान रखते हुए अब वसुंधरा राजे के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने हाउस टैक्स(गृहकर) के बकायादारों के लिए विशेष अवसर प्रदान किया है। इस व्यवस्था में गृह टैक्स के बकायादारों को 50 प्रतिशत की छूट का विकल्प दिया है। इसके अनुसार यदि कोई बकायादार अपने बकाया गृहकर की किश्त को एकमुश्त जमा कराये जाने पर मूल गृहकर में 50 प्रतिशत एवं शास्ति पर शत-प्रतिशत छूट प्रदान की है।

मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के तहत मिलेगा लाभ:

सरकार की तरफ से गृहकर में दी जाने वाली यह छूट सीधे तरीकें से प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की पूर्व नियोजित योजना के तहत देय होगी। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 107 (4) के अन्तर्गत मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना द्वारा राज्य के समस्त वासियों को हाउस टैक्स में यह छूट दी जाएगी। प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में अभी तक के बकाया गृहकर की राशि  एकमुश्त जमा कराये जाने पर मूल गृहकर में 50 प्रतिशत एवं शास्ति पर शत-प्रतिशत छूट देने का प्रावधान सरकार की ओर से किया गया है।

अगले 5 महीनों तक मिलेगी छूट:

सरकार की योजनानुसार हाउस टैक्स में मिलने वाली 50 फीसदी छूट का लाभ लेने के लिए आगामी 31 दिसम्बर तक की वैधता रहेगी। आने वाले अगले 5 महीने में अपना हाउस टैक्स चुकाकर करदाता इस छूट का लाभ उठा पाएंगे। इसके बाद सरकार के इस ऑफर का लाभ नहीं मिल पायेगा।