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State Election Commission announces the date of the Panchayat byelection.

राजस्थान में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए हरसंभव कोशिश करने में जुटा हुआ है। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में भाग लेने से कोई भी पात्र नागरिक वंचित न रहे, इसके लिए आयोग द्वारा सभी प्रयास किए जा रहे हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए अधिकाधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन विभाग द्वारा मंगलवार, 2 अक्टूबर को राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में ग्राम और वार्ड सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। न केवल पात्र मतदाताओं के नाम मौके पर जोड़े जाएंगे बल्कि दोहरी, संदेहास्पद या स्थानान्तरित मतदाताओं की प्रविष्टियों को हटाने की कार्यवाही भी की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि प्रदेश में अधिकाधिक पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जुड़ें, इसे सुनिश्चित करने के लिए 2 अक्टूबर के भी बाद 3 और 4 अक्टूबर को सायंकाल 4 से 8 बजे के मध्य सभा का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची का पठन कर वांछित कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

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Image: ग्राम सभाओं में 2 अक्टूबर को होगा मतदाता सूची का पठन, पात्र मतदाताओं के नाम मौके पर जोड़े जाएंगे.

अंतिम मतदाता सूचियों की एक-एक प्रति बूथ लेवल अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाएगी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कुमार ने बताया कि प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया जा चुका है कि वे अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूचियों की एक-एक प्रति बूथ लेवल अधिकारियों को उपलब्ध करवाएं, जिससे ग्राम सभा में मतदाता सूचियों का पठन किया जा सके। उन्होंने बताया कि ग्राम सभाओं में यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जिस पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो उसे मौके पर ही आवेदन पत्र भरवाया जाए। इसके अलावा मतदाता सूची के पठन के दौरान दोहरी, संदेहास्पद या स्थानान्तरित मतदाताआें की प्रविष्टियां मिलती हैं तो उन्हें भी सूचीबद्ध कर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं।

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सभी बूथ लेवल अधिकारियों को निर्देश देकर सुपरवाईजर्स का दायित्व किया निर्धारित

चुनाव अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि चुनावी वर्ष होने के कारण भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदाता सूचियों का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करने की व्यवस्था की जा रही है। गौरतलब है​ कि ग्राम सभा की बैठकों के सफल आयोजन के लिए सभी बूथ लेवल अधिकारियों को निर्देश देकर सुपरवाईजर्स का दायित्व भी निर्धारित किया गया है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में जिला स्तर पर पदस्थापित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों जैसे जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी पर्यवेक्षण के लिए नियुक्त किया जाएगा। इसी प्रकार से शहरी क्षेत्रों के आवासीय एसोसिएशन वेलफेयर सोसायटी के साथ वार्ड सभाओं का आयोजन भी इन्हीं तिथियों में किया जाना है।