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Rajasthan by-election This is the first time they are being used in this special experiment.

राजस्थान में आज अजमेर व अलवर लोकसभा सीट और मांडलगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग चल रही है। इस उपचुनाव में चुनाव आयोग की ओर से पहली बार ईवीएम मतपत्र पर फोटो भी प्रकाशित किया गया है। ईवीएम मतपत्र पर प्रत्याशियों के नाम के साथ उनकी फोटो भी लगी दिखाई दे रही है। सबसे खास बता यह है कि देश में किसी भी लोकसभा चुनाव में पहली बार ऐसा प्रयोग किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने एक ही लोकसभा, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक ही नाम के दो प्रत्याशी होने की स्थिति में मतदाताओं की भ्रांति दूर करने के लिए यह व्यवस्था दी थी। इस नई व्यवस्था के तहत ईवीएम मतपत्र पर प्रत्याशी का नाम, फोटो और अंत में चुनाव चिन्ह दर्शाया गया है।

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File-Image: राजस्थान उपचुनाव: पहली बार उपयोग में ला जा रहे हैं ये खास प्रयोग.

नेत्रहीन मतदाता ब्रेल तकनीक से कर रहे हैं मतदान

उपचुनाव में नेत्रहीन मतदाता ईवीएम मशीन पर बनी ब्रेल तकनीक से मतदान कर रहे हैं। प्रदेश की तीन सीटों पर हो रहे उपचुनावों के लिए करीब 4 हजार 200 ब्रेल मतपत्र मुद्रित करवाए गए हैं। इन मतपत्रों द्वारा कोई भी नेत्रहीन मतदाता मतदान केंद्रों पर वोट करने से पहले अभ्यर्थियों के क्रमांक, नाम एवं पार्टी आदि पढ़कर ईवीएम पर लगे हुए ब्रेल बटनों के माध्यम से अपने पसंदीदा प्रत्याशी के पक्ष में वोट कर सकते हैं। विशेष योग्यजन और वरिष्ठ मतदाताओं के लिए मतदान केन्द्र पर रैंप की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

सर्विस वोटर्स को पहली बार ईटीपीबीएस से मतदान की सुविधा

इन उपचुनावों के सर्विस वोटर्स के मतदान के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने इलेक्ट्रोनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट्स सिस्टम (ईटीपीबीएस) तकनीक की सुविधा दी है। इससे मतदान प्रक्रिया में लगने वाला समय आधा रह गया है। गौरतलब है कि इससे पहले तक डाक के माध्यम से सर्विस वोटर्स मतदान कर पाते ​थे। इन उपचुनावों में कुल 11 हजार 580 सेवा नियोजित मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे।

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11 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों से भी कर सकते हैं वोट

भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र के साथ 11 अन्य वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों को मान्यता दी है। मतदाता मतदाता फोटो पहचान पत्र न होने की स्थिति में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैकों या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, राज्य या केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, आयकर पहचान पत्र (पेन कार्ड), आरजीआई एवं एन.पी.आर द्वारा जार किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, आधार कार्ड, निर्वाचन तन्त्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची से मतदान कर सकते हैं।