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Nomination process start from today to 19th November in Rajasthan.

प्रदेश में 7 दिसंबर को होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज सोमवार से शुरू हो गई है। इससे पहले रविवार को जिला निर्वाचन शाखाओं ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दिया। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन प्रक्रिया की 12 नवंबर से शुरूआत हो चुकी है। पहले दिन नामांकन दाखिल करने के लिए कई प्रत्याशी कार्यालय पहुंचे हैं। पहले दिन कई निर्दलीय प्रत्याशी भी नामांकन भरने की तैयारी में लगे हुए हैं। नामांकन पत्र भरने के दौरान रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में एक प्रत्याशी को अधिकतम तीन वाहन साथ लाने की अनुमति दी गई है।

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File-Image: राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018.

सुबह 11 से अपराह्न 3 बजे तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे प्रत्याशी

राजस्थान के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में 19 नवंबर तक (रविवार, 18 नवंबर के अलावा) सुबह 11 से अपराह्न 3 बजे तक संबंधित विधानसभा क्षेत्र में रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दल के प्रत्याशी के लिए एक प्रस्तावक और अन्य प्रत्याशी के लिए 10 प्रस्तावक होना जरूरी है। नामांकन दाखिल करने के बाद नामांकन पत्रों की संवीक्षा 20 नवंबर को होगी और 22 नवंबर तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं। उदयपुर शहर सीट के लिए कलेक्ट्री में रिटर्निंग अधिकारी एडीएम सिटी और उदयपुर ग्रामीण सीट के लिए कलेक्ट्री परिसर में ही एसडीएम गिर्वा कार्यालय में नामांकन पेश कर सकेंगे। जिले के शेष विधानसभा क्षेत्रों की नामांकन प्रक्रिया संबंधित क्षेत्र में एसडीओ कार्यालय में होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी विष्णु चरण मल्लिक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनाव से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

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प्रदेश में 13 दिसंबर तक लागू रहेगी धारा 144, प्रत्याशी अधिकतम 28 लाख खर्च कर सकेगा

बता दें, विधानसभा चुनाव देखते हुए प्रदेश के सभी जिलों में 13 दिसंबर तक धारा 144 प्रभावी रहेगी। इस दौरान कोई व्यक्ति, राजनीति पार्टी, संस्था बिना अनुमति के जुलूस, सभा, रैली या सार्वजनिक सभा, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा। प्रत्याशी को चुनाव प्रचार पर अधिकतम 28 लाख रुपए तक खर्च करने की अनुमति होगी। इसके लिए नामांकन से कम से कम एक दिन पूर्व अलग से बैंक खाता खोल कर उसका विवरण निर्वाचन विभाग को उपलब्ध करवाना होगा। प्रत्याशी सभी खर्च इसी खाते के जरिए कर सकेंगे। निजी सम्पत्ति पर बिना लिखित अनुमति के प्रचार सामग्री नहीं लगाई जा सकेगी। इसके साथ ही रात 10 से सुबह 6 बजे तक सोशल मीडिया पर प्रचार भी नहीं किया जा सकेगा। प्रदेश में 7 दिसंबर को मतदान होंगे और परिणाम 11 दिसंबर को आएंगे।