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दिल्ली हाईकोर्ट से कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने 56 साल पुराने हेराल्ड हाउस को खाली करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने केंद्र और भूमि विकास र्कायालय के लीज रद्द करने के फैसले को रद्द करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया है। आदेश के बाद नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक को दो हफ्ते में हेराल्ड हाउस खाली करना होगा। 2 हफ्ते में हाउस को खाली नहीं करने पर उस पर कार्रवाई होगी। मामले में भाजपा का आरोप था कि नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन शुरू करने के लिए गांधी परिवार ने हजारों करोड़ रुपये एजेएल के रियल एस्टेट कारोबार में लगाए हैं। वहीं नेशनल हेराल्ड ने ट्वीट कर कहा था कि अखबार डिजिटल क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, इसलिए भाजपा उसे निशाना बना रही है।

गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी के आयकर दस्तावेजों की दुबारा जांच करने पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया था। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि आयकर विभाग को टैक्स प्रक्रिया की दोबारा जांच करने का अधिकार है। अगर याचिकाकर्ताओं को कोई शिकायत है तो इसके लिए वे विभाग के पास जा सकते हैं। राहुल-सोनिया के खिलाफ आयकर जांच का मुद्दा भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया था।

नेशनल हेराल्‍ड की बुनियाद आजादी के पूर्व 1938 में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने रखी थी। नेशनल हेराल्ड को कांग्रेस का मुखपत्र माना जाता है। आर्थिक हालात के चलते 2008 में इसका प्रकाशन बंद हो गया। उस वक्‍त ये कांग्रेस की नीतियों के प्रचार प्रसार का मुख्‍य स्रोत था।

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