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ऐसे किसान जो समय पर अपने ऋण का भुगतान नहीं कर पाए थे, उनके लिए एक राहत भरी खबर आई है। अब राजस्थान सरकार ऐसे किसानों को अवधिपार ऋण के ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट की पेशकश कर रही है। इस बात की पुष्टि करते हुए सहकारिता एवं गोपालन मंत्री अजय सिंह किलक ने बताया है कि प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के ऐसे किसान सदस्य जो समय पर अपने ऋणों का भुगतान नहीं कर पाए थे, उन्हें राहत देने के लिए ब्याज में 50 प्रतिशत छूट दी जा रही है। अवधिपार ऋण जमा कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2018 तक होगी।

इसके साथ ही ऐसे किसान जिनकी मृत्यु हो जाने के कारण ऋण का चुकारा नहीं हो पाया था, उनके लिए किसान की मृत्यु दिनांक से सभी तरीके के ब्याज एवं वसूली खर्च को पूरी तरह से माफ किया गया है ताकि किसान परिवार को सुदृढ़ आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके।

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प्रदेश में 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से ऋण लेने वाले किसान सदस्यों को यह छूट दी जा रही है। उन्होंने किसानों का आह्वान करते हुए कहा कि निर्धारित समय में ऋण जमा कराकर 50 प्रतिशत की ब्याज छूट का फायदा उठाएं।
किलक ने बताया कि इस योजना के तहत प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से लिए गए उन सभी ऋणों को दायरे में लाया गया है जो 1 जुलाई, 2017 को अवधिपार हो गए हैं। किसानों को राहत देने के लिए अवधिपार ऋण का भुगतान करने पर इस योजना में आधा ब्याज माफ किया जा रहा है।

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