solar-pump

तपते राजस्थान की सौर ऊर्जा की उपलब्धता का भरपूर उपयोग करने के लिए सरकार ने प्रदेश के किसानों को सोलर पंप कृषि कनेक्शन देने की शुरुआत कर दी है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए 31 जुलाई तक पंजीकरण करवा सकते है। योजना के तहत सामान्य श्रेणी में 3 हॉर्स पावर (एचपी) व 5 एचपी के कनेक्शन दिए जाएंगे। अपनी इस योजना द्वारा सरकार प्रदेश में सोलर ऊर्जा को प्रोत्साहित कर सभी किसानों को इसका लाभ पहुंचाएगी। अभी योजना के प्रथम चरण में उन आवेदकों को सोलर पंप कृषि कनेक्शन दिया जायेगा, जिन्हौने 1 मार्च 2010 से 31 दिसम्बर 2013 के मध्य कृषि कनेक्शन के लिए आवेदन किया था। उसके बाद नए आवेदक भी सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

प्रथम चरण में दस हज़ार सोलर पंप की स्थापना की जाएगी:

सरकार की योजनानुसार प्रारंभिक चरण में 1 मार्च 2010 से 31 दिसम्बर 2013 के मध्य कृषि कनेक्शन के लिए आवेदन कर चुके करीब 10 हज़ार आवेदकों को यह सोलर पंप कनेक्शन दिए जायेंगे। सरकार की यह योजना पूरी तरह स्वैच्छिक है। यदि आवेदक सोलर कनेक्शन चाहता है तभी उसे यह कनेक्शन दिया जायेगा। आवेदक अपनी ज़रुरत के हिसाब से 3 एचपी के कनेक्शन को 5 एचपी के कनेक्शन में बदल पायेगा। सोलर पंप कनेक्शन के लिए इच्छुक आवेदकों को एक हजार रूपए की राशि के साथ सहायक अभियंता कार्यालय में पंजीकरण करवाना होगा।

मासिक बिजली के बिल से मिलेगा छुटकारा:

सरकार की इस योजना से जब प्रदेश के किसानों को सोलर पंप कृषि कनेक्शन मिल जायेगा, तो किसानों को किसी तरह का मासिक भुगतान भी नहीं करना पड़ेगा। पंप दिनभर सोलर ऊर्जा से चार्ज होता रहेगा और इसके लिए किसी तरह की बिजली का बिल राज्य सरकार द्वारा किसानों पर भरित नहीं किया जायेगा।

60 फीसदी राशि राज्य सरकार देगी:

राजस्थान सरकार अपनी इस सोलर पंप कृषि कनेक्शन योजना द्वारा अपने किसानों को पूरी फायदा देने की तैयारी कर रही है। इसके अंतर्गत यदि कोई आवेदक आवेदन करता है तो सोलर पंप कनेक्शन पर 60 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। आवेदक को महज़ शेष 40 प्रतिशत राशि का ही भुगतान करना होगा। योजना का लाभ किसानों तक सीधा एवं बेरोकटोक पहुँचाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। कनेक्शन लेने के बाद यदि किसी को कोई समस्या आती है तो सरकार द्वारा स्थापित किये गए कॉल सेन्टर में संपर्क कर सकते है। इस कॉल सेन्टर के माध्यम से उपभोक्ता सोलर पंप से सम्बंधित अपनी किसी भी शिकायत को दर्ज़ करा सकेंगे। सरकार की तरफ स इन पम्पसेटों का बीमा करवाया जायेगा। जिससे यदि इन सोलर पम्प सेटों में कोई खराबी आती है, तो इनके सुधार की 5 वर्ष तक की ज़िम्मेदारी बीमा कंपनी की होगी।