जयपुर। राजस्थान सरकार युवाओं में बढ़ रही नशे की प्रवृति पर लगाम लगाने के लिए कानून लाने जा रही है। हाल ही में गहलोत सरकार ने राज्य में ई—सिगरेट को प्रतिबंध किया था। अब लोगों को शौक बनता जा रहा हुक्काबार पर भी प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जा रही है। विधानसभा में शुक्रवार को विपक्ष के सुझावों और हल्की नोक-झोंक के साथ सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) (राजस्थान संशोधन) विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

हुक्काबार रोक पर जल्द बनेगा कानून
चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने नशे की प्रवृति पर लगाम लगाने के लिए ई-सिगरेट को प्रतिबंधित कर दिया है। इसी प्रकार हुक्काबार पर भी जल्द ही रोक लगा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार तंबाकू और सिगरेट के उपयोग से स्वास्थ्य पर पड़ रहे दुष्प्रभावों के प्रति गंभीर है तथा इसके उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं।

3 साल की जेल और एक लाख का जुर्माना
प्रदेश में हुक्का बार का संचालन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब कहीं भी इसका संचालन करते हुए पाए जाने पर मालिक को तीन साल तक की जेल होगी। हुक्का बार चलाने पर 50 हजार से लेकर 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सार्वजनिक स्थान के साथ भोजनालयों, जल पान के स्थानों के अलावा समूह में कहीं भी बैठकर हुक्का पीना गैरकानूनी रहेगा।