राजस्थान उपचुनाव-2018 के तहत चुनावी क्षेत्रों में एग्जिट पोल से संबंधित कोई भी आंकड़े मीडिया प्रकाशित या प्रसारित नहीं कर सकेगा। भारत निर्वाचन आयोग ने एक अधिसूचना जारी कर 29 जनवरी को प्रातः 7 बजे से शाम 6.30 बजे के बीच राजस्थान उपचुनावों के किसी भी तरह के एग्जिट पोल के संचालन और उसके परिणामों तथा ऎसे एग्जिट पोल के परिणाम के प्रसार पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया है। उपचुनाव प्रदेश के अजमेर, अलवर और मांडलगढ़ में होने हैं।

जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी अश्विनी भगत ने बताया, ‘अधिसूचना के अनुसार  राजस्थान उपचुनाव-2018 के दौरान एग्जिट पोल करना और एग्जिट पोल के परिणामों को समाचार पत्रों में प्रकाशित या इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित करना अथवा अन्य किसी तरीके से प्रचार-प्रसार करने पर भी पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।‘ आगे उन्होंने बताया कि ‘इलेक्ट्रोनिक मीडिया में किसी ओपिनियन पोल या किसी अन्य प्रकार के मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी निर्वाचन मामले का प्रदर्शन 48 घंटों की अवधि जो इन चुनावों के संबंध में मतदान के समापन के लिए नियत घंटों के साथ समाप्त हुई हो, तक के लिए रोक रहेगी।

बता दें कि राजस्थान में 29 जनवरी को अलवर और अजमेर संसदीय क्षेत्र में लोकसभा और भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए उपचुनाव के लिए मतदान होगा। तीनों सीटों के लिए 39 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। राजस्थान उपचुनाव-2018 की मतगणना 1 फरवरी को कराई जाएगी जबकि 3 फरवरी तक निर्वाचन की सभी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और परिणाम जारी कर दिए जाएंगे।

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