जयपुर। प्रदेश के सवाई माधोपुर की विशेष अदालत ने एक नाबालिग के दुष्कर्म और अपहरण के मामले में हिंडौन निवासी डॉ. ओमप्रकाश मीना को दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट ने झूठे केस में फंसाने और मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुचाने के मामले में राज्य सरकार ने छह लाख रुपए का हर्जाना भी लगाया है। इतना ही नहीं जज दिनेश कुमार गुप्ता ने कहा कि क्षतिपूर्ति राशि दो माह में दी जाए। अभियुक्त की ओर से पेश एडवोकेट भोलाशंकर शर्मा ने बताया कि 26 फरवरी 2018 को गंगापुर सिटी के राजकीय चिकित्सालय में वरिष्ठ चिकित्साधिकारी डॉ. ओमप्रकाश के खिलाफ नाबालिग ने दुष्कर्म व अपहरण का केस दर्ज किया था। इसमें पुलिस ने पॉक्सो के अलावा अन्य धाराओं में केस दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई थी।

एसपी सहित 4 पुलिसवालों की होगी सीबीआई जांच
गृह विभाग के एसीएस को सवाई माधोपुर के तत्कालीन एसपी, डीएसपी समेत 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिया है। जांच के दौरान चारों पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर या ट्रांसफर करने के आदेश दिए गए हैं। जांच में दोषी पाए जाने पर केस दर्ज करने के अलावा जुर्माना राशि चारों के वेतन से काटने के आदेश भी दिए गए हैं।