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दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना
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दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना

बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा कराने के संबंध में राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग ने एक हितकारी योजना लॉन्च की है। इस योजना का नाम है दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। इस योजना के तहत 60 साल व इससे उपर के आयु के बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा का सौभाग्य प्रदान किया जाता है। योजना की शुरूआत वैसे तो वसुन्धरा राजे सरकार में साल 2013 में हो गई थी लेकिन 2016 में हवाई यात्रा को योजना में शामिल कर फिर से लॉन्च किया गया। दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का मूल उद्देश्य राजस्थान के मूल निवासी वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति) को उनके जीवन काल में एक बार प्रदेश के बाहर देश में स्थित विभिन्न नाम निर्दिष्ट तीर्थ स्थानों में से किसी एक स्थान की यात्रा सुलभ कराने हेतु राजकीय सुविधा एवं सहायता प्रदान करना है। योजना में यात्रा का खर्च विभाग द्वारा वहन किया जाता है।

तीर्थ यात्रा हेतु अनुदान

देवस्थान विभाग द्वारा यात्रा का आयोजन तथा निर्धारित यात्रा का व्यय वहन निम्न प्रकार से है।

तीन हजार रुपए – रेलमार्ग से
साढ़े सात हजार रुपए – 7,500 वायुयान से

तीर्थ यात्रा के स्थानों की सूची

रेल द्वारा:-

  • जगन्नाथपुरी
  • रामेश्वरम्
  • तिरुपति
  • द्वारकापुरी
  • वैष्णोदेवी

हवाई यात्रा द्वारा:-

  • रामेश्वरम्-मीनाक्षी मंदिर, मदुरई
  • तिरुपति-श्रीपुरम लक्ष्मी स्वर्ण मंदिर, वेल्लोर तथा कांचीपुर
  • जगन्नाथपुरी-लिंगराज मंदिर-कोणार्क सूर्य मंदिर
  • वैष्णोदेवी
  • द्वारकापुरी-सोमनाथ (त्रिवेणी-पांच पाण्डव गुफा)/नागेश्वर
  • प्रयाग (इलाहाबाद)-चित्रकूट-वाराणसी (काशी)-सारनाथ
  • बिहार शरीफ (नालंदा)-राजगीर-गया-बोधगया- पटना साहिब
  • अमृतसर-आनंदपुर साहिब
  • श्रवणबेलगोला-मैसूर
  • सम्मेद शिखर-गया-बोधगया/पटना-पावापुरी-कुण्डलपुर (वैशाली)
  • गोवा
  • शिरडी- शनि सिंगनापुर- त्रयम्बकेश्वर- घृष्णेश्वर, अजन्ता-एलोरा
  • कामाख्या-गुवाहाटी (राज्य संग्रहालय, कलाक्षेत्र)
  • उज्जैन (महाकालेश्वर, काल भैरव मंदिर, हरसिद्धि, नवग्रह मंदिर)- ओंकारेश्वर
  • हरिद्वार-ऋषिकेश-मसूरी-देहरादून
  • कोच्चि, त्रिशूर, श्री सुब्रमण्यम स्वामी मन्दिर, गुरुवायुर
  • लखनऊ-अयोध्या

यात्रा पर जाने के लिए पात्रता

  • राजस्थान का मूल निवासी हो एवं 60 वर्ष से अधिक आयु का हो। (आयु की गणना 1 अप्रैल, 2018 को आधार मान कर की जाएगी।)
  • आवेदक अपने साथ जीवन साथी अथवा सहायक में से किसी एक को ले जाने हेतु अनुमत होगा। आवेदक के जीवनसाथी की आयु 60 वर्ष से कम होगी।
  • आवेदक व उसके साथ जाने वाले सहायक दोनों के पास भामाशाह कार्ड अवश्य होना चाहिए।
  • आयकरदाता न हो।
  • वरिष्ठ नागरिक की चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा की वह व्यक्ति प्रस्तावित दस दिवसीय यात्रा हेतु शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं सक्षम है।
  • इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में यात्रा न किये जाने जाने संबंधी आशय का स्वयं प्रमाणित पत्र यात्री को देना होगा। (यदि किसी भी समय यह पाया गया कि यात्री द्वारा इस शर्त का उल्लंघन किया गया है तो यात्रा पर हुआ सम्पूर्ण व्यय एवं उस पर 25 प्रतिशत राशि दण्डात्मक देय होगी एवं आई.पी.सी. के प्रावधानों के अन्तर्गत वसूली/दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।)
  • भिक्षावृत्ति पर जीवन यापन करने वाले योजना के पात्र नहीं होंगे।
  • यात्रा हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो और किसी संक्रामक रोग यथा टीबी, श्वांस में अवरोध संबंधी बीमारी, कॉरोनरी अपर्याप्तता, कॉरोनरी थ्रॉमबोसिस, कांजेस्टिव कार्डियक, मानसिक व्याधि, संक्रामक कुष्ठ आदि से ग्रसित न हो।
  • केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र व राज्य सरकार के उपक्रम/स्थानीय निकाय से सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी एवं उनके जीवन साथी यात्रा के पात्र नहीं होंगे।
  • आवेदक द्वारा पूर्व में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का लाभ न उठाया गया हो।
  • वे आवेदक जो विगत वर्षों में लॉटरी में चयनित हो चुके थे, लेकिन यात्रा के लिये आमंत्रित किये जाने के बाद भी उनके द्वारा यात्रा सम्पन्न नहीं की गई। ऐसे पूर्व आवेदक भी योजना में पात्र नहीं होंगे।

आवेदन की प्रक्रिया

  • आवेदन देवस्थान विभाग के पोर्टल पर दिये गये लिंक के माध्यम से केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे।
  • आवेदन पत्र में अपनी पसंद के तीन तीर्थ-स्थल वरीयता क्रम में अंकित करना होगा।
  • आवेदन के उपरांत उसकी प्रिंटेड प्रति सुविधा हेतु रख लें।
  • यात्रियों का चयन जिला मुख्यालय पर जिला कलक्टर द्वारा लॉटरी द्वारा किया जाएगा।
  • चयनित यात्रियों की सूची जिला मुख्यालय एवं उपखण्ड मुख्यालय तथा देवस्थान विभाग के वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।

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