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”भामाशाह रोजगार सृजन योजना” इन दिनों राजस्थान में युवाओं, महिलाओं को रचनात्मक नवाचार करके, आर्थिक मज़बूती देकर, आगे बढ़ने की प्रेरणा देने का काम कर रही हैं। इस योजना के द्वारा सरकार अपने प्रदेश के काबिल मगर बेरोज़गार युवक, युवतियों को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराने का काम कर रही है। अपने भामाशाह कार्ड द्वारा ऑनलाइन तरीकें से आवेदन कर कोई भी इच्छुक पात्र व्यक्ति इसके माध्यम से खुद का काम स्थापित कर सकता हैं।

योजना के लिए पात्र है राजस्थान के सभी वर्ग:

सरकार की इस रोजगारपरक पहल का लाभ राज्य के सभी जाति-वर्ग के लोग उठा सकतें हैं। राजस्थान के मूल निवासी होने वाले 18 से 50 साल के मध्य की उम्र वाले युवक-युवतियां जिनकी पारिवारिक आय छह लाख रूपए सालाना से अधिक न हो इस योजना क पात्र हैं। इसमें सरकार स्वरोजगार के लिए प्रेरित के व्यक्तियों को न्यूनतम ब्याज पर ऋण द्वारा आर्थिक सहायता देकर उन्हें आगे बढ़ा रही है। योजना का लाभ उठाकर युवा अपनी काबिलियत के अनुसार अपना काम कर स्वावलम्बी बन रहे हैं।

योजना द्वारा मिलने वाली सुविधाएँ:

इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत राज्य सरकार प्रत्येक अभ्यर्थी को उसकी परियोजना के आधार पर सेवा व व्यापार कार्य के लिए 5 लाख़ रूपए तक का ऋण उपलब्ध करवा रही हैं। यदि कोई अभ्यर्थी बड़ा उद्योग स्थापित करने की कार्ययोजना के लिए ऋण का आवेदन करता है तो राज्या सरकार उसकी सहायता हेतु अधिकतम 10 लाख रूपए तक का ऋण इस योजनान्तर्गत उपलब्ध करवा रही हैं। ख़ास बात यह है कि अभ्यर्थी द्वारा लिए गए ऋण में से 4% अनुदान सरकार अदा करेगी।

इस तरह से कर सकते हैं आवेदन:

सभी पात्र व्यक्ति इस योजना के लाभ के लिए ऑनलाइन माध्यम से अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदक को www.sso.rajasthan.gov.in  साइट पर जाकर अपना आवेदन करना हैं। आवेदन करते समय आवेदक को अपनी कार्ययोजना की प्रति, अपना शैक्षिक प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, भामाशाह कार्ड, निवास प्रमाण पत्र व अपना रोजगार पंजीयन नंबर की जानकारी उसमें दर्ज़ करनी होगी। योजनान्तर्गत आवेदन करने तथा किसी भी तरह की शिकायत दर्ज़ कराने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। अभ्यर्थी को बेवज़ह किसी बैंक या विभागीय कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पूर्णतः अपने राज्य के निवासियों के हित को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा बनाई गई यह योजना तारीफ़ के काबिल हैं।