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7.50 प्रतिशत ब्याज की दर से कृषि ऋण भी मिलेगा, योजना 31 मार्च तक लागू…

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राजस्थान सरकार ने एक किसानों के लिए एक और कल्याणकारी निर्णय लेते हुए दीर्घ कालीन कृषि ऋण लेने वाले काश्तकारों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान देने का फैसला है। इस योजना के तहत किसान लघु सिचार्इं, कृषि यंत्र एवं कृषि सम्बद्ध गतिविधियों के लिये ऋण ले सकेंगे। अनुदान की यह योजना 31 मार्च, 2019 तक लागू रहेगी। इसके साथ ही समय पर ऋण का भुगतान करने वाले काश्तकारों को 7.50 फीसदी (साढ़े सात प्रतिशत) ब्याज दर से ऋण मिलेगा। एक अप्रेल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक की अवधि में ऋण लेने वाले सभी किसानों को योजना का लाभ मिलेगा। बता दें, दीर्घ कालीन कृषि ऋण 12.50 प्रतिशत की ब्याज दर पर देय होता है। समय पर ऋण चुकता करने वाले कृषकों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान देकर उन्हें राहत प्रदान की गई है। यह योजना सहकारी भूमि विकास बैंकों से दीर्घ कालीन अवधि के लिए लेने वाले ऋणों पर लागू होगी।

दीर्घ कालीन कृषि ऋण 12.50 प्रतिशत की ब्याज दर पर देय होता है। समय पर ऋण चुकता करने वाले कृषकों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान देकर उन्हें राहत प्रदान की गई है। यह योजना सहकारी भूमि विकास बैंकों से दीर्घ कालीन अवधि के लिए लेने वाले ऋणों पर लागू होगी।

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अजय सिंह किलक, सहकारिता मंत्री, राजस्थान सरकार

योजना की जानकारी देते हुए सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने बताया कि किसानों को कृषि कार्यों के लिए ऋण की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, लेकिन ब्याज दर सर्वाधिक होने के कारण किसान को ब्याज चुकाने में परेशानी का सामना करना पड़ता था और कृषि कार्यों में रूकावट भी पैदा होती थी। यह ब्याज दर किसी भी वाणिज्यिक बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर से कम है। मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे किसानों के हित के प्रति संवदेनशील है और मुख्यमंत्री की किसानों की आय को दोगुनी करने की मंशा के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा यह सार्थक प्रयास किया गया है।

इन कार्यों के लिए ऋण लेने पर मिलेगा ब्याज अनुदान

  • किसान लघु सिंचाई के कार्य जैसे नवकूप व नलकूप,
  • कूप गहरा करने,
  • पम्पसैट, फव्वारा व ड्रिप सिंचाई,
  • विद्युतीकरण,
  • नाली निर्माण,
  • डिग्गी व हौज निर्माण तथा
  • कृषि यंत्रीकरण के कार्य जैसे ट्रेक्टर, कृषि यंत्र, थ्रेसर, कम्बाईन हार्वेस्टर आदि को क्रय करने के लिए दीर्घ कालीन अवधि के लिए ऋण ले सकते हैं।

यह भी होंगे कवर

  • डेयरी,
  • भूमि सुधार,
  • भूमि समतलीकरण,
  • कृषि भूमि क्रय,
  • अनाज व प्याज गोदाम निर्माण,
  • ग्रीन हाउस,
  • कृषि कार्य हेतु सोलर प्लांट,
  • कृषि योग्य भूमि की तारबंदी व बाउण्ड्रीवाल,
  • पशुपालन,
  • वर्मी कम्पोस्ट,
  • भेड़, बकरी, सुअर व मुर्गी पालन,
  • उद्यानीकरण,
  • ऊंट व बैल गाड़ी क्रय जैसी कृषि संबद्ध गतिविधियों हेतु लिए गए दीर्घ कालीन ऋण भी इस योजना में कवर होंगे।

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